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‘अमेरिकी शहरों में सेना भेजने का आदेश गैरकानूनी’, कोर्ट ने ट्रंप को दिया एक और झटका

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने एक नया झटका दे दिया है. दरअसल, ट्रंप ने देश के अलग-अलग शहरों में अपनी सेनाएं भेजी थीं. इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जिसे गैरकानूनी बताया गया है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने सितंबर महीने में ही वीजा फीस को लेकर आदेश जारी किया था.

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अक्टूबर में कोर्ट की तरफ से एक झटका लगा था. उस दौरान एक संघीय अपील अदालत ने अपने ही देश में मिलिट्री तैनात करने पर बैन लगा दिया था. इसी तरह के एक मामले में हाल ही में कोर्ट ने फिर से ट्रंप को झटका देते हुए सेना भेजने के फैसले को गैरकानूनी बताया है. इसके पहले भी ओरेगन के पोर्टलैंड शहर में 200 नेशनल गार्ड सैनिक तैनात करने का आदेश दिया था, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका

डोनाल्ड ट्रंप के लागू किए गए टैरिफ के खिलाफ कुछ दिन पहले ही कोर्ट में एक याचिका दायर की गई. इस पर फैसला आने से पहले ट्रंप कुछ टेंशन में दिखे. उन्होंने इस मामले में अपनी जीत की दुआ भी की थी. इसके पहले ही उनको कोर्ट ने नया झटका दे दिया है. दरअसल, अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के उस फैसले के खिलाफ सुनवाई की, जिसमें ट्रंप ने देश के शहरों में आर्मी तैनात करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इस फैसले को गैरकानूनी करार दिया है.

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पिछले महीने भी आ चुका है ऐसा ही फैसला

पिछले महीने यानी अक्टूबर की शुरुआत में ही कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में सुनवाई की थी. ये फैसला ओरेगन के पोर्टलैंड शहर में 200 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर था. कोर्ट ने ट्रंप के आदेश पर रोक लगा दी थी. फैसले में कहा गया कि 'इस तरह के कोई भी सबूत नहीं दिए गए हैं जिससे ये साबित हो सके कि वहां पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में ऐसे हालात हैं कि इतनी सेना तैनात की जाए.'

क्या तैनात कर सकते हैं सेना?

बता दें कि पॉसे कॉमिटेटस एक्ट नामक एक संघीय कानून घरेलू कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए अमेरिकी सेना के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं देता है. इसके लेकर कहा जाता है कि इस तरह की दखल से लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा है. हालांकि, इस अधिनियम में कुछ शर्तें भी हैं.

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