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Trump New Tax: भारत की किन-किन चीजों पर नहीं लगेगा ट्रंप का नया 10% टैरिफ? यहां देखें पूरी लिस्ट

Donald Trump Tariffs: अमेरिका के राष्ट्रपति जो नया टैरिफ लगाया है, वह 150 दिन के लिए है और वह कुछ चीजों पर लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर साइन कर दिया है और नया टैरिफ 24 फरवरी की रात से लागू हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट इसके दायरे से बाहर होंगे।

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राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है।

Donald Trump Tariffs: टैरिफ रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पलटवार करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने नया टैरिफ लगा दिया है। दुनियाभर के देशों को अब 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज एक प्रोक्लेमेशन पर साइन करके टेम्पररी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। यह प्रोक्लेमेशन 150 दिनों के लिए है, जो अमेरिका में सप्लाई की जाने वाली चीजों पर 10% एड वैलोरम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। 24 फरवरी की रात 12:01 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पर यह टैरिफ लागू होगा।

कुछ चीजों पर नया टैरिफ नहीं लगेगा

लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के नए आदेश के अनुसार नया 10 फीसदी एक्स्ट्रा ग्लोबल टैरिफ कुछ चीजों पर नहीं लगेगा। फार्मा सेक्टर को इस नए टैरिफ से बाहर रखा गया है, लेकिन कुछ फार्मा प्रोडक्ट पर टैरिफ लगेगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ऑटो पार्ट्स भी नए टैरिफ के दायरे में आएंगे। भारत को भी यह नया टैरिफ देना होगा। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द कर दिए हैं, लेकिन टैरिफ हटेगा नहीं, बल्कि सभी देशों को भरना होगा और वसूला गया टैरिफ भी रिफंड नहीं होगा।

किन चीजों पर नया टैरिफ नहीं लगेगा?

1. करेंसी, मिनरल्स, एनर्जी, बुलियन में यूजेबल मेटल, एनर्जी प्रोडक्ट्स, किताबें, डोनेशन
2. नेचुरल रिसोर्स और फर्टिलाइजर,क्योंकि इन्हें अमेरिका में माइन या प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता
3. बीफ, टमाटर,संतरे,फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एयरोस्पेस प्रोडक्ट्स
4. पैसेंजर गाड़ियां, हल्के ट्रक, मीडियम और हेवी व्हीकल्स, बसें, वाहनों के स्पेयर पार्ट्स

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सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बताया

बता दें कि बीते दिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध करार दिया और रद्द करने का आदेश सुना दिया। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ तो सभी देशों को देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर फैसला किया है, लेकिन उन्हें यह फैसला मंजूर नहीं है और अब वे 1974 के एक्ट के तहत टैरिफ लगाएंगे और वसूलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जजों ने साबित किया है कि वे देश के लिए वफादार नहीं हैं।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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