Karachi Zoo: पाकिस्तान की कोर्ट में क्यों पेश किए गए 14 बंदर?
परिजनों का दावा है कि बंदरों ने उनकी बेटी को हैवान से बचा लिया। फाइल फोटो
Karachi Zoo: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कराची की एक अदालत में 14 बंदरों को पेश किया गया। इस दौरान एक बंदर कोर्ट से फरार हो गया। इससे अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि वह अदालत परिसर में एक पेड़ पर चढ़कर बैठा है। तत्काल सिंध वन्यजीव विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया। मामला तस्करी से जुड़ा था। अदालत ने सभी बंदरों को कराची जूलॉजिकल गार्डन के प्रबंधन को सौंप दिया। साथ ही दो तस्करों को जमानत दी गई। उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
20 जुलाई को बस से बरामद हुए थे बंदर
सिंध वन्यजीव अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई को कराची जाने वाली एक बस से 14 बंदरों के बच्चों को बरामद किया गया था। बंदरों के शरीर पर चोट के निशान भी थे। दो संदिग्ध तस्कर जुनैद और अली बहादुर भी पकड़े गए थे। जुर्म कबूलने पर उनके खिलाफ वन्यजीव विभाग में सिंध वन्यजीव संरक्षण, रोकथाम, संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम, 2020 की धारा 81(1), 94, 47, 50, 53 और 71 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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सबूतों के साथ तस्करों को अदालत में किया पेश
शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दक्षिण) शाहिद अली मेमन की अदालत में दोनों तस्कारों को बंदरों के साथ पेश किया गया। तस्करों ने बताया कि बंदरों को खैबर पख्तूनख्वा के जंगलों से पकड़ा गया था। वहीं, अधिकारियों ने बंदरों की पेशी के पीछे तर्क दिया कि वे अदालत में सबूत के साथ तस्करों को पेश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हालांकि, जब जज बचाए गए बंदरों का निरीक्षण करने के लिए न्यायिक परिसर की ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में गए, तो उनमें से एक जानवर भाग गया।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बंदर के बच्चे को फिर से पकड़ने के लिए वन्यजीव अधिकारियों और न्यायिक कर्मचारियों को लगभग 20 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी।
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कराची चिड़ियाघर भेजे गए बंदर
अदालत में विवेचक ने अनुराध किया कि बंदरों को खैबर पख्तूनख्वा वापस भेजने का आदेश दिया जाए, जहां से उन्हें अवैध रूप से पकड़ लिया गया था ताकि उन्हें वहां उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ा जा सके। इस पर जज ने कराची चिड़ियाघर के वरिष्ठ निदेशक (मनोरंजन) को बुलाया। अदालत के निर्देशों के अनुपालन में अतिरिक्त निदेशक आबिदा रईस, उप निदेशक डॉ. अमीर इस्माइल रिजवी के साथ अदालत के समक्ष उपस्थित हुईं।
अदालत ने वन्यजीव विभाग के खेल अधिकारी अशफाक अली मेमन और ऐजाज अली नूदानी को निर्देश दिया कि वे बंदरों के बच्चों को कानून के अनुसार सुरक्षित, स्वस्थ और प्राकृतिक वातावरण में रखने के लिए अदालत में मौजूद कराची चिड़ियाघर (मनोरंजन) अधिकारियों की टीम को सौंप दें।
न्यायाधीश ने खेल अधिकारी से यह भी कहा कि वह बंदरों के बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कराची चिड़ियाघर के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखें और 7 अगस्त को अदालत के निर्देशों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
अदालत में तस्करों ने स्वीकार किया जुर्म
आईओ ने जांच पूरी करने के लिए पूछताछ के लिए दोनों संदिग्धों की 14 दिन की शारीरिक रिमांड का भी अनुरोध किया, यह तर्क देते हुए कि अपराध में शामिल उनके अन्य साथियों का पता लगाया जाना है। हालांकि, संदिग्धों ने अपने बचाव वकील के माध्यम से आवेदन दायर कर उन्हें गिरफ्तारी के बाद जमानत देने की मांग की।
इस बीच, दोनों संदिग्धों ने स्वेच्छा से बंदरों की तस्करी के लिए खुद को दोषी माना और अदालत को आश्वासन दिया कि वे भविष्य में अपराध नहीं दोहराएंगे। इस पर अदालत ने दोनों व्यक्तियों को दोषी ठहराया और प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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