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स्वाति मालीवाल ने ‘आप’ छोड़ी तो क्या वह राज्यसभा सांसद रहेंगी या नहीं? क्या कहता है नियम

Swati Maliwal Rajya Sabha MP: आम आदमी पार्टी से राज्यसभा की सदस्य बनने वाली स्वाति मालीवाल विवादों में हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी स्वाति को निष्कासित करेगी तो क्या उनकी राज्यसभा सीट भी छिन जाएगी? तो आइए जानते हैं इस बारे में संविधान का दल बदल विरोधी कानून क्या कहता है?

Swati Maliwal
Swati Maliwal AAP Membership: आम आदमी पार्टी की सदस्य और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल इन दिनों काफी चर्चा में हैं। स्वाति ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मार-पीट का आरोप लगाया है। मामले के तूल पड़ने के बाद स्वाति अक्सर सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ बयान देती नजर आ रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या पार्टी से बागी हुई स्वाति मालीवाल को 'आप' बाहर का रास्ता दिखा देगी? वहीं आम आदमी पार्टी की सदस्यता खोने के बाद स्वाति सांसद भी नहीं रहेंगी? तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार स्वाति मालीवाल 'आप' की सदस्य ना होने के बावजूद राज्यसभा की सांसद बनी रहेंगी। स्वाती ने इसी साल जनवरी में शपथ ग्रहण की थी और वो छह साल तक सांसद रहेंगी। हालांकि इस बीच अगर उन्होंने कोई पार्टी ज्वॉइन कर ली तो उनकी संसदीय सदस्यता चली जाएगी।  


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