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Video: विधानसभा में विधेयक पास, बिना अनुमति किसी स्थान का नाम बदला तो होगी 3 साल की जेल

Manipur: मणिपुर विधानसभा में इसे लेकर विधेयक पास किया गया है। विधेयक के अनुसार अब राज्य में बिना प्रशासन की अनुमति के किसी स्थान का नाम नहीं बदला जा सकता। अगर कोई संगठन या शख्स ऐसा करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एन बीरेन सिंह
Manipur: मणिपुर विधानसभा में सर्वसम्मति से नाम बदलने का विधेयक पास किया गया है। अब राज्य में बिना प्रशासन की अनुमति के किसी स्थान का नाम बदलने पर तीन साल तक की सजा और दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दरअसल, राज्य में ऐसे कई मामले हो चुके हैं जब लोगों ने किसी जगह का नाम बदला और फिर इस पर लोगों ने पुलिस को शिकायत की।

क्यों लाना पड़ा विधेयक

मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने खुद X पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि बिना सहमति स्थानों के नाम बदलने और उनका दुरुपयोग करने वालों लोगों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि सरकार अपने इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से मिली विरासत की रक्षा के प्रति गंभीर है। बता दें कि ये नया विधेयक ऐसे समय में पास किया गया है जब मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतई समुदाय की मांग का विरोध किया जा रहा है।


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