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Video: कौन है गुलफिशा फातिमा? जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दीं दलीलें?

Delhi Riots 2020: दिल्ली में 2020 में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट छात्र कार्यकर्ता की बेल अर्जी पर सुनवाई से इन्कार कर चुका है। कार्यकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलीलें दीं। लेकिन न्यायालय ने कोई दलील नहीं मानी। विस्तार से मामले के बारे में जानते हैं।

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Delhi Riots: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली में 2020 में हुई हिंसा को लेकर जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की जमानत अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। दिल्ली दंगों में फातिमा को UAPA केस के तहत आरोपी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वह 25 नवंबर को इस पर विचार करे। फातिमा की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने न्यायालय में जोरदार दलीलें दीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कोई दलील नहीं मानी।

सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट किसी न किसी बहाने से मामले की सुनवाई टाल रहा है। हाई कोर्ट ने 24 बार मामला स्थगित किया है। कई दफा पीठासीन जज के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई टली है। 6 बार सुनवाई टलने की अलग वजह रही। विस्तार से इस मामले के बारे में जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट…

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