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Video: जजों को सजा क्यों नहीं होती है? जानें कैसे चलता है जज के खिलाफ महाभियोग

दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश कांड का मुद्दा गर्माया हुआ है। मगर क्या आप जानते हैं कि जज के दोषी पाए जाने पर आम नागरिकों की तरह सजा या जेल नहीं भेजा जा सकता है? तो आइए जानते हैं भ्रष्टाचार के केस में फंसे जज पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा।
दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में नगदी मिलने के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम ने जस्टिस यशवंत को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का फरमान सुना दिया है। हालांकि सवाल यह है कि अगर जस्टिस वर्मा कैश कांड में दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें कितनी सजा हो सकती है? संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजों और 217 (1)(बी) में हाई कोर्ट के जज को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर आम नागरिकों की तरह जज को जेल या जुर्माना नहीं होता है बल्कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। वहीं, इस्तीफा न देने की स्थिति में जज के खिलाफ महाभियोग पास होता है। जज के भ्रष्टाचार पर कानून क्या कहता है? देखें इस वीडियो में...


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