PAN-Aadhaar Linking Deadline: अगर आप टैक्सपेयर हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. PAN और Aadhaar को लिंक करना अब सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि कानूनी जरूरत बन चुका है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है. इसका असर टैक्स फाइलिंग से लेकर रिफंड और कई वित्तीय कामों पर पड़ेगा. इसलिए समय रहते यह काम पूरा करना बेहद जरूरी है.
PAN-Aadhaar लिंकिंग की आखिरी तारीख क्या है
सरकार के नियमों के मुताबिक PAN को Aadhaar से लिंक करना अनिवार्य है. अगर 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं होती है, तो 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय हो सकता है. निष्क्रिय PAN के साथ न तो ITR फाइल हो पाएगा और न ही टैक्स रिफंड मिलेगा. कई वित्तीय लेनदेन भी अटक सकते हैं.
किसे PAN-Aadhaar लिंक करना जरूरी है
वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID के आधार पर PAN जारी किया गया था, उन्हें अपना Aadhaar नंबर आयकर विभाग को 31 दिसंबर 2025 तक देना जरूरी है. CBDT अगर आगे कोई नई तारीख तय करता है, तो वही मान्य होगी.
Aadhaar Enrolment ID से बने PAN का क्या करें
अगर आपका PAN Aadhaar Enrolment ID के जरिए बना था, तब भी Aadhaar नंबर जारी होने के बाद PAN-Aadhaar लिंक करना जरूरी है. यह श्रेणी खास तौर पर 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन में शामिल है. आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर यह प्रक्रिया आसानी से ऑनलाइन पूरी की जा सकती है.
समय पर लिंक न करने पर क्या नुकसान होगा
अगर तय समय तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया गया, तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद आप ITR फाइल या वेरिफाई नहीं कर पाएंगे. टैक्स रिफंड अटक जाएगा और पुराने रिटर्न भी प्रोसेस नहीं होंगे. Form 26AS में TDS/TCS सही तरीके से नहीं दिखेगा और ज्यादा दर से कट सकता है. हालांकि पुराने बैंक अकाउंट बंद नहीं होंगे, लेकिन नया निवेश, ट्रेडिंग और KYC अपडेट जैसे काम रुक सकते हैं.
कौन PAN-Aadhaar लिंकिंग की सुविधा ले सकता है
PAN-Aadhaar लिंकिंग की सुविधा सभी व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध है. इसके लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर होना जरूरी नहीं है. कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है.
ऑनलाइन PAN-Aadhaar लिंक करने का तरीका
PAN को Aadhaar से लिंक करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “Link Aadhaar” विकल्प चुनें. यहां PAN नंबर, Aadhaar नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें. OTP के जरिए वेरिफिकेशन होगा. अगर आपका PAN पहले से निष्क्रिय है, तो लिंकिंग से पहले 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. इसके बाद आप लिंकिंग स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- आधार-पैन लिंक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानें
लिंकिंग करते समय किन बातों का रखें ध्यान
PAN और Aadhaar में नाम, जन्मतिथि और जेंडर जैसी जानकारियां बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए. OTP के लिए मोबाइल नंबर एक्टिव होना जरूरी है. NRI, 80 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन और कुछ राज्यों के लोग इस नियम से छूट में आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार स्थिति जरूर जांच लें. डेडलाइन के करीब वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक के कारण तकनीकी दिक्कत आ सकती है, इसलिए बेहतर है कि यह काम समय से पहले पूरा कर लिया जाए.
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