Fraud Case Against Misleading Advertising: विज्ञापन देखकर लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में अपनी राय बनाते हैं। उसे खरीदने और इस्तेमाल करने का मन बनाते हैं। इसलिए कंपनियों की कोशिश रहती है कि वे ग्राहकों के सामने अपने प्रोडक्ट का ऐसा विज्ञापन पेश करें, जिसे देखते ही वे प्रोडक्ट खरीदें और इस्तेमाल करें। ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किया।
कंपनी ने अपने प्रोडक्ट AXE को लेकर विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन में प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताया। एक शख्स विज्ञापन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने प्रोडक्ट खरीदा और 7 साल तक इस्तेमाल किया, लेकिन उसे विज्ञापन में बताया गया रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए वह निराश होकर कोर्ट में पहुंच गया। उसने कंपनी पर केस दर्ज किया है और इंसाफ की गुहार लगाई है। मामले की पुष्टि नामी बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखकर की।
प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अट्रैक्ट नहीं हुई लड़कियां
बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने पोस्ट में प्रोडक्ट का विज्ञापन दिखाते हुए बताया कि एक ग्राहक ने हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के खिलाफ धोखाधड़ी करने और मानसिक रूप से प्रताड़ना करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में केस दायर किया है। शिकायत देने वाले शख्स का नाम वैभव बेदी है। शिकायत कंपनी के प्रोडक्ट एक्स (AXE) के खिलाफ है। इस प्रोडक्ट को वैभव ने विज्ञापन देखकर खरीदा था।
वैभव विज्ञापन में बताई गई इस प्रोडक्ट की खूबियों से काफी प्रभावित हुआ था। विज्ञापन में बताया गया था कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने पर महकती खुशबू से लड़कियां अट्रैक्ट होंगी। इसलिए वैभव ने करीब 7 साल प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हर्ष गोयनका ने मामले पर चुटकी लेते हुए पोस्ट लिखी। वहीं इस पोस्ट के यूजर्स भी खूब मजे ले रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं।
यूजर्स ने गोयनका की पोस्ट पर किए ऐसे कमेंट
बता दें कि हर्ष गोयनका की पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वहीं इस पोस्ट पर X यूजर्स कमेंट भी कर रहे हैं। लाखों लोग इस पोस्ट को लाइक और व्यू कर चुके हैं। एक यूजर ने पोस्टम पर कमेंट किया कि बहुत अच्छा किया। भगवान का शुक्रगुजार हूं कि किसी ने तो शुरुआत की। 10 साल से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, बस खुशबू अच्छी है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कानून पास करके लागू कर चुकी है। इस कानून के तहत अगर कोई भ्रामक विज्ञापन पेश करके ग्राहकों को चूना लगाएगा तो उसे सजा हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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