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Lakhimpur Kheri Violence: यूपी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे आशीष मिश्रा, इन कठोर शर्तों पर मिली है जमानत

Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को आठ हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को मिली जमानत की शर्तें काफी कठोर हैं। और पढ़िए –Chhattisgarh Bike Romance: एक्स को जलाने के लिए ‘आशिक’ ने बाइक […]

Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को आठ हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को मिली जमानत की शर्तें काफी कठोर हैं। और पढ़िए –Chhattisgarh Bike Romance: एक्स को जलाने के लिए ‘आशिक’ ने बाइक पर किया रोमांस, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दबोचा

यूपी समेत इन राज्यों को छोड़ने का निर्देश

अदालत ने मिश्रा को अंतरिम जमानत मिलने के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उन्हें न तो यूपी और न ही दिल्ली के एनसीटी (नेशनल कैपिटल टैरेटरी) में रहने का निर्देश दिया।

ट्रायल कोर्ट में जमा होगा पासपोर्ट

साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि वह ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए ही यूपी में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मिश्रा, उनके परिवार के सदस्यों या समर्थकों की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाह को प्रभावित करने या डराने का कोई भी प्रयास जमानत रद्द करने का कारण बनेगा। और पढ़िए –Rajasthan Hindi News: पेपर लीक के मास्टरमाइंड को जेडीए ने दिया नोटिस, जानें पूरी खबर

सुनवाई को किसी भी प्रकार से प्रभावित किया तो...

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लेना है और वह किसी भी प्रकार के स्थगन की मांग नहीं कर सकते हैं। यदि यह पाया जाता है कि आशीष मिश्रा मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।

आठ हफ्तों के बाद होगा नियमित जमानत पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयान को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। साथ ही ट्रायल कोर्ट को केस की प्रगति रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने आशीष मिश्रा की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी को लंबित रखा है। साथ ही मुकदमे पर उनकी रिहाई के प्रभाव को देखने का फैसला करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। और पढ़िए –Patna: पुलिस-पब्लिक के बीच जमकर बवाल, लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा

ये है लखीमपुर खीरी मामला

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। जानकारी के मुताबिक आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में चार किसानों समेत आठ लोगों की हत्या का मुकदमा चल रहा है।

केस में अब तक ये हुआ

आशीष मिश्रा ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर कथित तौर पर हमला किया। बताया गया था कि उन्होंने भीड़ पर अपनी कार चढ़ा दी थी। इसके बाद उन्हें 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2022 में उन्हें जमानत दे दी गई थी। और पढ़िए – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें


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