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UP और महाराष्ट्र में आधार कार्ड पर बड़ा फैसला, जन्म तिथि का नहीं होगा प्रमाण, MH में रद्द होंगे आधार से बने जन्म प्रमाण पत्र

यूपी और महाराष्ट्र में सरकार ने आधार कार्ड के उपयोग पर बड़ा फैसला लिया है। सरकारों ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि प्रमाण मानने से इंकार कर दिया है। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को आदेश पत्र जारी कर दिया है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

यूपी और महाराष्ट्र में आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी और महाराष्ट्र में आधार कार्ड को अब जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। यूपी सरकार के नियोजन विभाग ने अब आधार कार्ड को बर्थ डेट सर्टिफिकेट के रूप में मान्य करने के मना कर दिया है। मतलब यूपी में अब आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। किसी भी सरकारी काम के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रामाणिक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर सूचित कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र में भी केवल आधार कार्ड ने बने सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जाएंगे।

बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने गत 31 अक्तूबर एक पत्र जारी किया था। इसमें विभाग ने बताया था कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है। योगी सरकार ने इसी पत्र को आधार बनाकर नियोजन विभाग को आदेश देने के लिए कहा।

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विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह ने जारी शासनादेश में बताया कि यूआईडीएआई का पत्र आने के बाद भी कई विभागों में आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के तौर मान्य किया जा रहा था। विशेष सचिव ने साफ किया कि अब यूपी में किसी भी सरकारी विभाग में आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रामाणिक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार न किया जाएगा।

महाराष्ट्र में राज्य राजस्व विभाग ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि विलंबित जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड को एक दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा और जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के बाद केवल आधार कार्ड के माध्यम से बनाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

सरकार ने यह फैसला फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है।

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