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अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में आज आएगा बड़ा फैसला, दो पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में पहले ही हो चुकी है सजा

सपा नेता आजम खान और उनके परिवार पर दो जन्म प्रमाण पत्र और दो पैन कार्ड के बाद अब दो पासपोर्ट के मामले पर लोगों की नजर है. इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. वहीं, आज यानी शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा.

सपा नेता आजम खान और उनके परिवार पर दो जन्म प्रमाण पत्र और दो पैन कार्ड के बाद अब दो पासपोर्ट के मामले पर लोगों की नजर है. इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. वहीं, आज यानी शुक्रवार (5 दिसंबर) को फैसला सुनाया जाएगा. पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला अकेले आरोपित हैं. इससे पहले दो जन्म प्रमाण पत्र में आजम खां, उनकी पत्नी और अब्दुल्ला को सजा हुई थी, जबकि दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला को सजा हुई थी. दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला जेल में बंद हैं.

इस मामले में हुई 7-7 साल की सजा

सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर 7-7 साल की सजा हुई है. रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सोमवार को दोनों को दोषी करार दिया.

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फैसले के तुरंत बाद कोर्ट में ही पुलिस ने दोनों बाप-बेटे को हिरासत में ले लिया. दोनों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट से एक किमी दूर गाड़ी से रामपुर जेल लेकर गई. कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया.

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बता दें कि 2017 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब आजम खान उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री थे. इसी पद का फायदा उठाते हुए उन्होंने लखनऊ नगर निगम से अपने बेटे अब्दुल्ला आजम का जन्म तारीख गलत दिखाकर फर्जी बर्थ प्रमाण-पत्र बनवाया. उसी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पैन कार्ड बनवाया गया और 2017 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला को स्वार टांडा सीट से उतारा गय.

रामपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट ने इसी फर्जीवाड़े के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई. यह आजम खान के खिलाफ कुल 104 मुकदमों में से एक था. अब तक इनमें से 11 मामलों में फैसला आ चुका है—छह में सजा, पांच में बरी. मात्र दो महीने पहले ही सभी चल रहे केसों में जमानत मिलने के बाद आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हुए थे.

आजम खान के दबाव में बने थे दो जन्म प्रमाण पत्र

अब्दुल्ला आजम के नाम पर दो अलग-अलग जन्मतिथि वाले पैन कार्ड बनवाने का मामला रामपुर की विशेष MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट में काफी समय से चल रहा है. इस केस में अभियोजन पक्ष का साफ आरोप था कि ये दोनों पैन कार्ड आजम खान के कहने और दबाव में बनवाए गए थे, ताकि अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने के लिए जरूरत के मुताबिक कोई एक जन्मतिथि इस्तेमाल की जा सके. दोनों तरफ की दलीलें और गवाहों की परीक्षा महीनों पहले ही पूरी हो चुकी थी.

वहीं, भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज इस मुकदमे में उनके वकील संदीप सक्सेना ने जोर देकर कहा कि 'अब्दुल्ला अकेले ऐसा नहीं कर सकते थे, सारा खेल आजम खान के इशारे पर हुआ.'


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