Mathura: Hearing in Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah case
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नई दिल्ली: मथुरा कोर्ट ने शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 25 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दी। एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन III की अदालत में आज हिंदू सेना की ओर से अमीन सर्वे मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट ने इससे पहले हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की याचिका पर नोटिस दिया था। हिंदू सेना द्वारा शाही ईदगाह की सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अमीन सर्वे पर लगा दी थी रोक
पिछली सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकार की आपत्ति पर कोर्ट ने अमीन सर्वे पर रोक लगा दी थी। पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश जारी किया था। अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि उन्हें अदालत के आदेश का पालन करने को कहा गया है।
ये है विवाद
8 दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने कोर्ट में दावा किया था कि ईदगाह का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर बने मंदिर को तोड़कर किया था। याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को भी चुनौती दी गई है।