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जेल या बेल? कुलदीप सेंगर की जमानत पर अब होगा ‘सुप्रीम’ फैसला, CJI की बेंच करेगी सुनवाई

कुलदीप सेंगर को 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. CBI की तरफ से अपील में कहा गया कि हाई कोर्ट का यह फैसला कानूनी दृष्टि से गलत और पीड़िता की सुरक्षा के लिए खतरनाक है.

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी, जिसे लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है. अब कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. इस मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गया है और मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच सोमवार को सीबीआई की अपील पर विचार करेगी.

कुलदीप सेंगर को हुई है उम्रकैद की सजा


गौरतलब है कि कुलदीप सेंगर को 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. CBI की तरफ से अपील में कहा गया कि हाई कोर्ट का यह फैसला कानूनी दृष्टि से गलत और पीड़िता की सुरक्षा के लिए खतरनाक है. CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने इस मामले में यह कहकर गलती की कि एक विधायक POCSO एक्ट की धारा 5(c) के तहत 'पब्लिक सर्वेंट' की परिभाषा में नहीं आता. एजेंसी का तर्क है कि यह निष्कर्ष कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है.

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