Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 साल पहले 18 मार्च 2020 में 15 साल के बच्चे का अपहरण कर कुकर्म करने के बाद हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने साहिल और इरफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की रकम नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। मेडिकल रिपोर्ट व गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने साहिल व इरफान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
अपहरण करके ले गए थे
जांच के दौरान पता चला कि 18 मार्च को दोनों आरोपी नाबालिग का अपहरण करके अलीगढ़ ले गए थे। उसके साथ कुकर्म करने के बाद सिर में ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने शव को बरामद करने के साथ ही आरोपियों को धर दबोचा था। दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। चार्जशीट में दोनों को मुख्य आरोपी बताया गया था।
मेडिकल रिपोर्ट रही अहम
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता चवन सिंह भाटी ने बताया कि इस केस में अदालत में सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट अहम रही। उसमें नाबालिग के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई। इसके अलावा परिजन, पुलिस व डाॅक्टरों की गवाही को भी अहम माना गया। गवाहों ने गवाही दी कि सलीम व इरफान ने ही घटना को अंजाम दिया है। इस आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया
सजा सुनाए जाने के साथ ही दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सलीम व इरफान सजा सुनने के बाद सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गए। दोनों को लुकसर स्थित जिला जेल भेज दिया गया है। जेल जाने के साथ ही अदालत ने कहा है कि दोनों यदि जुर्माना की रकम अदा नहीं करेंगे तो उनको अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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