हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Gyanesh KumarsirBigg Boss 20

6 साल की बेटी की बात सुनकर कोर्ट ने पिता को सुनाई उम्रकैद की सजा, दो साल पहले मां की हुई थी हत्या

Father life imprisonment after daughter statement: यूपी के बरेली में बीते शुक्रवार को जिला सत्र न्यायालय में एक पिता को अपनी 6 साल की बेटी की गवाही के बाद उम्र कैद की सजा मिली। मामले में आरोपी पिता और चाचा पर कोर्ट की ओर से 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विज्ञापन

Father life imprisonment after daughter statement: अक्सर कहा जाता है कि व्यक्ति चाहे जितने प्रयास कर ले, लेकिन अपने कर्मों की सजा जैसे-तैसे पाता जरूर है। ऐसा ही कुछ यूपी के बरेली में देखने को मिला, जहां बीते शुक्रवार को जिला सत्र न्यायालय में एक पिता को अपनी 6 साल की बेटी की गवाही के बाद उम्र कैद की सजा मिली। इतना ही नहीं, मासूम की गवाही के चलते सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि उसके चाचा को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मामले में आरोपी पिता और चाचा पर कोर्ट की ओर से 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, यह सजा 2 साल पहले एक महिला की हत्या के मामले में सुनाई गई है।

दो साल पहले हुई थी महिला की शादी, दहेज के लिए परेशान करते थे आरोपी

मिली जानकारी के अनुसार, पूरा मामला बरेली के थाना सुभाषनगर से जुड़ा हुआ है। दो साल पहले घटना को लेकर मृतका के पिता सत्य प्रकाश सक्सेना ने बताया था कि उनकी बेटी विनीता की शादी साल 2015 क 1 जून को शांति विहार कॉलोनी सुभाषनगर निवासी विपिन सक्सेना के साथ हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद से विनीता के ससुराल वाले व उसका पति उसे दहेज के नाम पर परेशान करता था। उन्होंने बताया कि उसकी बेटी के पति विपिन के किसी बाहरी महिला से अवैध संबंध थे, जिसका पता चलने के बाद उसने विनीता को मायके जाने के लिए कह दिया था। उन्होंने बताया कि घटना के 1 महीने पहले ही विनीता मायके आई थी, जिसके बाद ससुराल वालों के कहने के बाद विनीता को उसकी ससुराल छोड़ आए थे।

ससुराल पहुंचे पिता ने देखा बेटी का खून से लथपथ शव

मृतका के पिता ने बताया कि बेटी को ससुराल छोड़ने के बाद साल 2021 के 16 अगस्त को पड़ोसियों ने जानकारी दी कि विनीता को ससुरालवालों की ओर से मार दिया गया है, जिसके बाद जब वह बेटी की ससुराल पहुंचे तो वहां विनीता का शव खून से लथपथ पड़ा दिखाई दिया। जिसके बाद पिता की ओर से आरोपी विपिन, उसके भाई आकाश सक्सेना, पिता राजकुमार सक्सेना और मां सुनीता सक्सेना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले में लंबे समय तक चली जांच के बाद विपिन व आकाश के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र पेश किया गया।

विज्ञापन

सुनवाई के बाद उम्रकैद की सजा का हुआ ऐलान, 27-27 हजार रुपये का लगा जुर्माना

इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने इस घटना को लेकर कोर्ट में सात गवाह पेश किए गए थे, जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद की अदालत ने आरोपी विपिन सक्सेना व उसके भाई आकाश सक्सेना को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, इस मामले में कोर्ट की ओर से दोनों दोषियों पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक, दोषियों की ओर से आने वाले जुर्माने की रकम उसकी बेटी को दी जाएगी।

बेटी ने गवाही के बाद खोले राज

कोर्ट में सुनवाई के दौरान विनीता की छह साल की बेटी कोमल भी कोर्ट में पहुंची, उसने कोर्ट में गवाही देते हुए पूरे मामले पर जज के सामने प्रकाश डाला। छह साल की बेटी कोमल ने कोर्टरूम में जज को बताया कि उसके पापा, चाचा और दादी-बाबा उसकी मां को पसंद नहीं करते थे, जिस वजह से वे लोग मां को अक्सर बेल्ट से मारते थे। घटना वाले दिन भी इन लोगों ने मां को बटनी से मारा था, इस बीच जब वो चिल्लाईं तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। बच्ची ने कोर्ट को बताया कि मैं मां की पिटाई के दौरान मैं चीखती रही कि कोई मेरी मम्मी को बचा लो, मेरी मम्मी को मत मारो लेकिन उश दौरान किसी ने भी मेरी नहीं सुनी।

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola