मिलेगी युवक-युवती को सुरक्षा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस को यह भी आदेश दिया है कि वह अंतर धार्मिक जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराए, जो फिलहाल लिव इन में रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट का यह आदेश अन्य मामलों में प्रभावी होगा। बताया जा रहा है कि लिव इन में रहे युवक अथाव युवती में से एक नाबालिग है, लेकिन माता-पिता को साथ रहने पर एतराज है।दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी, घर बैठे बनवाना चाहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट तो पहले जान लें 4 जरूरी बात
नोएडा से जुड़ा है मामला
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बालिग पार्टनर ने हाई कोर्ट में याचिका देकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि मां समेत अन्य करीबी और रिश्तेदार पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के खिलाफ हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे मां की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है, ऐसे में उसे डर है कि उन्हें मारा भी जा सकता है। गौरतलब है कि लिव-इन रिलेशनशिप के अंतर्गत युवक-युवती एक साथ एक ही घर-कमरे में बिना शादी के रहते हैं। इस दौरान वह शारीरिक संबंध भी बनाते हैं।