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एकतरफा प्यार में की थी युवती की हत्या, सिरफिरे आशिक को उम्र कैद; सबूत मिटाने पर पिता को भी जेल

life imprisonment for murderer: राजस्थान के जयपुर में एक सिरेफिरे आशिक को उम्र कैद की सजा न्यायालय ने दी है। राजधानी के विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में एकतरफा प्यार में युवती का मर्डर किया गया था। जिसके बाद सिरफिरे आशिक को एनडीपीएस मामलों की स्पेशल कोर्ट की ओर से सजा दी गई है। आरोपी के […]

life imprisonment for murderer: राजस्थान के जयपुर में एक सिरेफिरे आशिक को उम्र कैद की सजा न्यायालय ने दी है। राजधानी के विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में एकतरफा प्यार में युवती का मर्डर किया गया था। जिसके बाद सिरफिरे आशिक को एनडीपीएस मामलों की स्पेशल कोर्ट की ओर से सजा दी गई है। आरोपी के पिता को भी कोर्ट ने 3 साल की सजा दी है। उसके खिलाफ सबूत मिटाने के आरोप थे। जो सही पाए गए। विशेष कोर्ट के जज प्रमोद कुमार मलिक की ओर से टिप्पणी की गई कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है। महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। इसलिए अपराधियों से कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है। चाकू से गोदकर की थी हत्या मामले के अनुसार 15 सितंबर 2016 को मृतका के पिता राकेश गुप्ता की ओर से संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। जिसमें बताया गया था कि बेटी बीती शाम को 7 बजे घर से कैफे जाने की बात कहकर गई थी। लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटी। जिसके बाद उसको फोन किया गया तो एक बार रिंग जाने के बाद नंबर बंद हो गया। जिसके बाद तलाश की गई। बाद में बेटी की एक्टिवा एक रेस्टोरेंट के पास मिली। पुलिस की जांच में पता लगा कि आरोपी अपनी कार में बैठाकर मृतका को लेकर गया था। इसके बाद आरोपी ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। बाद में सबूत मिटाने की नीयत से शव को सेक्टर 7 के शहीद पार्क के पास अंधेरे में फेंक दिया था। आरोपी लगातार कर रहा था लड़की को परेशान आरोपी ने बेटी के मोबाइल को भी सबूत मिटाने की नीयत से चुरा लिया था। बाद में आरोपी ने अपनी कार को धुलवाकर खून के धब्बे मिटवा दिए थे। अदालत में ट्रायल के दौरान लगभग 78 दस्तावेज और 26 गवाह पेश किए गए थे। आरोपी के बारे में मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई थी। मर्डर से पहले आरोपी और मृतका के बीच मोबाइल पर बात भी हुई थी। दोनों की टावर लोकेशन के अलावा आरोपी की कार से खून के धब्बे मिल गए थे। पुलिस ने मृतका का मोबइल, अपराध में यूज किया गया चाकू आदि बरामद कर लिया था। आरोपी लगातार मृतका को परेशान कर रहा था। जिसके बाद उसको दोषी करार दिया गया है।


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