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Jaipur Blast Case: आरोपियों की रिहाई के बाद सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, ब्लास्ट मामले की कमजोर पैरवी करने वाले AAG को हटाया

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जयपुर से केजे श्रीवत्सन् की रिपेार्टः जयपुर ब्लास्ट मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने देर रात अधिकारियों के साथ हाईलेवल बैठक की। सीएम ने जयपुर ब्लास्ट मामले हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी करने में विफल रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र यादव की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। सीएम ने इस संबंध में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द विशेष अनुमति याचिका दायर करने के आदेश दिए।

https://twitter.com/ashokgehlot51/status/1641866133451214848?cxt=HHwWgMDU0ZSjisktAAAA

देर रात हुई इस बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, गृह विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार, डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी-एसओजी अशोक राठौड़, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन समेत आला अधिकारी मौजूद थे।

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दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा

बैठक की जानकारी सीएम ने खुद ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि 2019 के जिला अदालत के फैसले को पलटते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है। राज्य सरकार की मंशा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार जल्द ही एसएलपी दाखिल करेगी। सरकार सर्वश्रेष्ठ वकील लगाकर पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी।

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