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Rajasthan: इन दो जिलों में धारा 144 लागू, अतिरिक्त जाप्ता लगाने का दिया आदेश, जानें वजह

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Section 144 implemented

जयपुर: राजस्थान में त्योहारी सीजन में कानून-व्यवस्था और अमन-चैन बनाए रखने के लिए करौली और भरतपुर जिले में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। दोनों जिला कलेक्टरों ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। करौली में आगामी 4 नवंबर तक यह आदेश लागू रहेगा। वहीं भरतपुर कलेक्टर ने अग्रिम आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी।

वहीं त्यौहार पर असामाजिक तत्वों द्वारा जिले में सामाजिक सौहार्द व समरसता को बिगाडऩे का प्रयास किए जाने की आशंका बताते हुए अतिरिक्त जाप्ता भी मांगा गया है।

बता दें कि करौली में दो अप्रैल को नव संवत्सर बाइक रैली पर हुए पथराव के बाद हिंसा हो गई थी। ऐसे में अब त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने चार नवंबर तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आगामी त्योहारी सीजन सहित धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया।

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करौली जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आगामी दिवसों में अनंत चतुर्दशी, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के त्योहार आने हैं। त्योहार पर असामाजिक तत्वों द्वारा जिले में सामाजिक सौहार्द व समरसता को बिगाड़े जाने की आशंका है। इसलिए तात्कालिक मुद्दों के मद्देनजर जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की है।

इसी तरह भरतपुर के जिला कलेक्टर ने भी जिले में धारा 144 लागू की है। नवरात्रा स्थापना के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की चेष्टा को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। इस दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पंपलेट या फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले ऑडियो-वीडियो जारी करने पर कार्रवाई होगी।

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कलेक्टरों द्वारा आदेशों में प्रतिबंधों को उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिलों की यातायात और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए आमजन की सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लागू की जा रही है।

 

 

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