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SGPC चुनाव को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने-सामने, 8 सीटों पर विवाद, क्यों पहुंचा हाईकोर्ट

SGPC Elections Reached High Court: याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि छोड़ी गई हरियाणा की इन सीटों पर भी चुनाव करवाए जाए।

SGPC Elections Reached High Court: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के चुनाव को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरुद्वारा इलेक्शन कमिशन को नोटिस जारी किया है। बता दें कि, कुछ दिनों पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में तख्त दमदमा साहिब के समानांतर जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल को चुना गया था। इस चुनाव में हरियाणा की 8 सीटों को बाहर कर दिया गया और यहीं विवाद की सबसे बड़ी वजह है।

हाईकोर्ट का नोटिस

इस चुनाव में हरियाणा की 8 सीटों को बाहर करने के खिलाफ कमेटी के दो सदस्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसी याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरुद्वारा इलेक्शन कमिशन को नोटिस जारी किया है।

हरियाणा की 8 सीटे चुनाव से बाहर

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया है की इस चुनाव में राज्य के स्तर पर हरियाणा की 8 सीटों को बाहर कर दिया गया है। हालांकि, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी केंद्रीय एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है। इसलिए इसमें हरियाणा की 8 सीटों पर भी चुनाव करवाए जाने चाहिए। 1996 में जारी की गई केंद्र की नोटिफिकेशन में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड की 120 सीटें तय की गई थी। इनमे से 8 सीटें हरियाणा की थी, लेकिन अब हरियाणा की इन 8 सीटों को इस चुनाव से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि छोड़ी गई हरियाणा की इन सीटों पर भी चुनाव करवाए जाए। यह भी पढ़ें: ऐसे ही नहीं कहा जाता है इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर, पीएम मोदी का रोड शो खत्म होते ही चकाचक हो गई सड़क

हाईकोर्ट का आदेश

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरुद्वारा इलेक्शन कमिशन को नोटिस जारी कर 2 दिसंबर को जवाब दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं।


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