Punjab Narcotics Seizure Case: NIA की बड़ी कार्रवाई, पंजाब में अमृतपाल सिंह के घर से जब्त किए 1.34 करोड़ रुपये
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Punjab Narcotics Seizure Case: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने लगभग 700 करोड़ रुपये मूल्य की 102.784 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी से संबंधित एक मामले में आरोपी अमृतपाल सिंह की 1,34,12,000 रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है। एजेंसी ने 8 नवंबर को यह कार्रवाई तब की जब फंड की पहचान कथित तौर पर पंजाब के तरनतारन जिले के निवासी अमृतपाल की 'अवैध रूप से अर्जित संपत्ति' के रूप में की गई।
अफगानिस्तान से अवैध रूप से लाए गए थे हेरोइन
यह मामला भारतीय सीमा शुल्क द्वारा 24 अप्रैल, 2022 और 26 अप्रैल, 2022 को लगभग 700 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 102.784 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी और जब्ती से संबंधित है। अफगानिस्तान से यह अवैध हेरोइन की खेप 22 अप्रैल, 2022 को अटारी, अमृतसर में इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट (ICPC) के माध्यम से आए थे। प्रतिबंधित सामग्री को लीकोरिस जड़ों (मुलेठी) की एक खेप में बड़े चालाकी से छुपाया गया था।
प्रारंभ में, मामला अमृतसर में भारतीय सीमा शुल्क द्वारा दर्ज किया गया था और बाद में NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली। जांच में खुलासा हुआ कि दुबई के फरार आरोपी शाहिद अहमद के निर्देश पर 700 करोड़ रुपये की हेरोइन खेप को भूमि सीमा के माध्यम से भारत में तस्करी की जा रही थी।
एनआईए ने घटने की जानकारी देते हुए बताया, "इस तस्करी में अफगानिस्तान के मजार-ए-शरीफ निवासी सह-आरोपी नजीर अहमद कानी शामिल है, जिसने अवैध हेरोइन की खेप भेजी थी। अवैध पदार्थ को दिल्ली के आरोपी रजी हैदर जैदी तक पहुंचाया जाना था।" एजेंसी ने ये भी कहा है कि हेरोइन को देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सफ्लाई करने की योजना थी।
पिछले साल चार आरोपियों के खिलाफ दायर किया गया था चार्जशीट
पिछले साल 16 दिसंबर को इस मामले में चार आरोपियों शाहिद अहमद उर्फ काजी अब्दुल वदूद, नजीर अहमद कानी, रजी हैदर जैदी और विपिन मित्तल के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया था। एनआईए की जांच में पता चला कि अमृतपाल के परिसर से जब्त की गई 1,34,12,000 रुपये की नकदी 'ड्रग्स की कमाई' थी।
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इसके साथ ही NIA की जांच में ये भी पता चला कि अमृतपाल ने 2019 से 2021 तक पैसे ट्रांसफर करने की योजना बनाई। इसे सीधे आरोपी व्यक्तियों शाहिद अहमद, उर्फ काजी अब्दुल वदूद और रजी हैदर जैदी के बैंक खातों में जमा किया। एजेंसी ने कहा, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार, अमृतपाल सिंह के परिसर से नकदी को जब्त किया गया है।
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