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पंजाब में पटाखों को लेकर नया अपडेट, सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

Punjab Government issued guidelines on firecrackers : पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर पटाखों को लेकर गाइडलाइन्स जारी की हैं। गाइडलाइन्स के मुताबिक राज्य में केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

Punjab Government issued guidelines on firecrackers : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर बहुत कम अवधि( time-period)के लिए केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग की अनुमति देगी। पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नैशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (एनजीटी), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकार कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

कम प्रदूषण करने वाले पटाखों की अनुमति

उन्होंने कहा कि चूंकि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या का त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है, जिसके दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखों की अनुमति देगा, जिनमें बेरियम सॉल्ट या कम्पाऊंड ऑफ एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिकों का उपयोग नहीं किया जाता है। मीत हेयर ने कहा कि दिवाली (रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक), गुरुपर्व (सुबह 4:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से रात 10:00 बजे तक), क्रिसमस की पूर्व संध्या (रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक) और नए साल की पूर्व संध्या (रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक) पर केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखे फोड़े जा सकते हैं। यह भी पढ़ें- मौत की सजा देने का Video वायरल, गुरुद्वारे में चोरी का इल्जाम लगाया, ग्रिल से बांध पीट-पीट कर मार डाला

केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही बेचेंगे पटाखे

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि राज्य में श्रृंखला वाले पटाखे(petardos encendidos) के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी निर्देशित किया गया है कि अनुमति प्राप्त पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जायेगी। मीत हेयर ने कहा कि फ्लिपकार्ट, अमेजन और अन्य सहित कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पंजाब राज्य के भीतर किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेगी और ऑनलाइन बिक्री को प्रभावित नहीं करेगी।

उल्लंघन पर तत्काल होगी कार्रवाई

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य के चयनित शहरों में अल्पकालिक निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अनुमति प्राप्त समय के दौरान और निर्दिष्ट स्थानों पर अनुमति प्राप्त कम प्रदूषण करने वाले पटाखों की बिक्री और उपयोग सुनिश्चित करेंगे एवं दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मीत हेयर ने आम जनता से संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट पूर्व-चिह्नित क्षेत्रों/क्षेत्रों में सामुदायिक रूप से पटाखे फोडने को प्रोत्साहित करने की भी अपील की।


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