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पंजाब में गैर कानूनी तरीके से क्लब 39 बस परमिट रद्द; परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर के आदेश पर हुई कार्रवाई

Punjab Government Action on Private Bus Operators: पंजाब सरकार की तरफ से प्रदेश की जनता को अच्छी परिवहन सुविधाएं देने के प्रयासाें के बीच अब निजी बस चालकों को सबक सिखाने के लिए बड़ी संख्या परमिट रद्द कर दिए हैं।

चंडीगढ़: पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के आदेश पर पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने प्राइवेट बस ऑपरेटरों द्वारा आगे से आगे ग़ैर-कानूनी तौर पर क्लब किए जा रहे 39 बस परमिट रद्द कर दिए हैं। इस बारे में लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विभाग की हिदायतों के अनुसार बस परमिट में पहुंच स्थान से आगे सिर्फ़ एक बार विस्तार लिया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट बस ऑपरेटरों द्वारा गलत ढंग तरीके अपनाकर इन परमिटों में कई बार आगे से आगे विस्तार लिया गया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सिविल रिट्ट पटीशन नंबर 15786 आफ़ 1999 में दिए फ़ैसले अनुसार जिन क्लब परमिट-धारकों के रूटों के वृद्धि एक बार से अधिक हुई थी, उनको रद्द करने के हुक्म हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन हुक्मों की पालना करते हुए क्लब किए गए परमिटों को सुनवाई करने के बाद रद्द करने के हुक्म किए गए हैं। और पढ़ें: Tata Steel ने पंजाब में लगाया देश का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट, लुधियाना में CM भगवंत मान ने नींव पत्थर रखा राज्य के विभिन्न शहरों के रद्द किए परमिटों में मैसर्ज़ डबवाली ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमटिड बठिंडा के 13 पर्मिट रद्द किए गए हैं, जबकि मैसर्ज़ आर्बिट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड बठिंडा के 12, मैसर्ज जुझार पैसेंजर बस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना के 7, मैसर्ज़ न्यू दीप मोटरज़ रजि चन्नू (गिद्दड़बाहा) के 2 और मैसर्ज़ न्यू दीप बस सर्विस रजि गिद्दड़बाहा, मैसर्ज़ विकटरी ट्रांसपोर्ट कंपनी रजि मोगा, मैसर्ज़ हरविन्दरा हाईवेज बस सर्विस रजि मोगा, मैसर्ज़ एक्स-सर्विसमैन कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमटिड मोगा और बठिंडा बस कंपनी बठिंडा का एक-एक पर्मिट शामिल है। और पढ़ें: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका, पीली पगड़ी पहने नजर आए, बोले-आशीर्वाद बना रहे इन ऑपरेटरों को पत्र भेजकर कहा गया है कि रद्द किए परमिटों को परिवहन विभाग के संबंधित कार्यालयों में जल्द से जल्द जमा करवाएं। इसके इलावा समूह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी के दफ़्तरों के सचिवों को हिदायत की गई है कि वे अपने दफ़्तर के अधीन बन रहे किसी भी टाइम टेबल में रद्द किए सीपी (क्लब परमिटों) को न विचारें और जिन टाइम टेबलों में ऐसे परमिट शामिल हैं, उन टाइम टेबलों से रद्द परमिट निकाल दिए जाएं। इसी तरह पीआरटीसी फ़रीदकोट, बठिंडा, बरनाला और बुढलाडा के जनरल मैनेजरों को कहा गया है कि रद्द किए परमिटों पर चल रही बसों को बस अड्डों से तुरंत प्रभाव से रोका जाए।


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