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पंजाब में बंद होंगी रजिस्ट्रियां, कर्मचारियों ने दिखाया एस्मा को ठेंगा, तीन दिन काम नहीं करने का ऐलान

Punjab DC Office Strike, पटियाला: सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने एस्मा लागू किया था। लेकिन लगता है कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को एस्मा का कोई डर नहीं हैं। दरअसल, कर्मचारियों की तरफ से काम छोड़ हड़ताल घोषणा कर दी है। कर्मचारियों ने घोषणा करते हुए बताया कि अगले […]

Punjab DC Office Strike, पटियाला: सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने एस्मा लागू किया था। लेकिन लगता है कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को एस्मा का कोई डर नहीं हैं। दरअसल, कर्मचारियों की तरफ से काम छोड़ हड़ताल घोषणा कर दी है। कर्मचारियों ने घोषणा करते हुए बताया कि अगले तीन दिन तक डिप्टी कमिश्नर, सब रजिस्ट्रार और एसडीएम दफ्तर में पब्लिक डीलिंग का काम बंद रहेगा। डीसी दफ्तर कर्मचारी 11 से 13 सितंबर तक हड़ताल पर रहेंगे।

तीन दिन तक हड़ताल

कर्मचारी की हड़ताल पर इसके चलते राज्य में जमीन की रजिस्ट्री और बाकी पब्लिक डीलिंग से संबंधित कई काम तीन दिन तक बंद रहेंगे। कर्मचारियों के हड़ताल की जानकारी डीसी दफ्तर के कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान तेजिंदर सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अगर हड़ताल के बाद भी कर्मचारियों की मांगें पूरा नहीं हुई तो यूनियन तरफ से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए भी राज्य सरकार ही जिम्मेदारी होगी। यह भी पढ़ें: पंजाब के संदीप नंगल अंबिया हत्याकांड मामले में फरार शूटर हैरी गिरफ्तार, प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा जालंधर

सरकार को थी हड़ताल की जानकारी

राज्य प्रधान तेजिंदर सिंह ने बताया कि यूनियन की तरफ से सरकार को 13 दिन पहले ही इस हड़ताल की जानकारी दे दी गई थी। हड़ताल की सूचना के बाद भी सरकार ने यूनियन नुमाइंदों के साथ नहीं की और न ही उनकी मांगों को लेकर कोई उचित कदम उठाया। सरकार का ये रवैया से यूनियन के लिए ठीक नहीं है। बता दें कि डीसी दफ्तर कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से सब रजिस्ट्रार दफ्तर में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन का काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मालूम हो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हर दिन 70 से 100 प्रापर्टीज के रजिस्ट्रेशन होते है।

ये काम होंगे प्रभावित 

कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से मैरिज रजिस्ट्रेशन, असलहा ब्रांच से संबंधित काम, जाति व अन्य सर्टिफिकेट बनाने का काम, जमीन की निशानदेही कराना, डीसी, एडीसी, एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार की कोर्ट का काम, जमीनी इंतकाल, समागम करने व अन्य किसी काम के लिए परमिशन लेने का काम, इमिग्रेशन सेंटर की परमिशन लेने का काम, खजाना दफ्तर से संबंधित काम, फर्द सेंटर से संबंधित काम पूरी तरह से प्रभावित रहेंगे।


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