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हाई कोर्ट से Ram Rahim को बड़ी राहत, एक मामले में दर्ज FIR को किया रद्द

Chandigarh: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से गुरमीत राम रहीम (Ram Rahim) को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राम रहीम के खिलाफ एक मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।

राम रहीम बरी।
Chandigarh: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक मामले में बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने संत कबीर दास और गुरु रविदास से जुड़ी एक घटना के संबंध में अपने प्रवचन के दौरान कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।

गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली राहत

न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल की पीठ ने कहा, “सावधानीपूर्वक जांच करने पर, इस न्यायालय को संत कबीर दास के जीवन से संबंधित घटना में किसी भी विकृति या गलत बयानी का कोई सबूत नहीं मिला। यह कथा किसी विशिष्ट समूह की धार्मिक भावनाओं या मान्यताओं का अपमान नहीं करती है, क्योंकि यह ऐतिहासिक संसाधनों में गहराई से निहित है। ये भी पढ़ेंः पत्नी के होते हुए गैर महिला संग लिव इन में रहना सही या गलत, पढ़ें पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला

जालंधर पुलिस ने दर्ज किया था मामला

7 मार्च 2023 को जालंधर ग्रामीण पुलिस ने श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स के अध्यक्ष जस्सी तल्लन की शिकायत पर डेरा प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार, गुरमीत राम रहीम ने श्री गुरु रविदास और सतगुरु कबीर के बारे में कुछ टिप्पणी की जिससे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।


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