चंडीगढ़: पंजाब की आम आदमी पार्टी आम आदमी के हक में आए दिन नए फैसले ले रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली इस सरकार के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिव्यांगजनों के हित में एक और खास कदम उठाया है। अब पंजाब के किसी भी नेशनल हाईवे पर किसी भी दिव्यांग को टोल के नाम पर एक पैसा भी नहीं खर्चना पड़ेगा। इसके बारे में जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को राज्य में टोल में अब 100 फीसदी छूट दे दी गई है।

दिव्यांग लाभार्थी के नाम होनी चाहिए गाड़ी

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और इसके तहत दूसरे प्रावधानों का हवाला देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अगर गाड़ी किसी दिव्यांग के नाम पर रजिस्टर्ड है तो राज्य में पड़ते तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत रियायत दी जाएगी। परिवहन विभाग में आवेदन पत्र देकर कोई भी दिव्यांगजन अपने नए या पुराने व्हीकल की मल्कीयत अपने नाम करवा सकता है। यह भी पढ़ें: रंग लाई पंजाब सरकार की सख्ती; पराली जलाने के मामलों में लगातार तीसरे दिन कमी, अब वसूला जा चुका 1.87 करोड़ रुपए का जुर्माना

ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा स्पेशल फास्ट टैग

और ज्यादा बताते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इस छूट के लिए लाभार्थी को वेबसाइट https://exemptedfastag.nhai.org/exemptedfastag/ पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बाद समर्थ ऑथोरिटी की तरफ से छूट वाला स्पेशल फास्ट टैग आवेदनकर्ता को जारी किया जाएगा। यह फास्ट टैग स्टिकर अपनी गाड़ी पर लगाने वाले दिव्यांगजन को फिर किसी नेशनल हाईवे पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह भी पढ़ें: पंजाब के कैबिनेट मंत्री मीत हेयर को झटका; चेतन सिंह को मिला एक और विभाग, गुरमीत के पास बची सिर्फ एक जिम्मेदारी

परेशानी में कहां करें संपर्क?

उन्होंने (मंत्री बलजीत कौर ने) नए नियम की पूरी जानकारी विभाग की वैबसाइट https://sswcd.punjab.gov.in/ पर उपलब्ध होने के बारे में बात करने के साथ-साथ सुविधा के उपभोग में किसी भी परेशानी में अपने ब्लॉक के बाल विकास प्रोजेक्ट अफसर या जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर के दफ्तर में संपर्क करने की अपील भी की।