अदालत ने कहा-अब हालात बदल चुके हैं
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा -अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि अब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में पहले दोनो पक्षों को सुना जाएगा। सुनवाई के बाद आगे कोई निर्णय होगा। याचिका में चंडीगढ़ मेयर की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने मामले में अपना जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा। जिसे अदालत ने मंजूर किया।
चुनाव रिकॉर्ड की जांच हो
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हेराफेरी की गई है। जबकि पहले ही अदालत ने पारदर्शिता से चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे। उनका कहना था कि चुनाव में पहले पीठासीन अधिकारी लेट आए। इसके अलावा कुछ बैलेट पेपर पहले से ही मार्क थे। उन्होंने अदालत को बताया कि आप प्रत्याशी के 20 वोट में से 8 को इनवैलिड करार दिया गया। चुनाव में धांधली हुई है। उन्होंने अदालत से मतदान का रिकॉर्ड मंगवाने और जांच करने का आग्रह किया।
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