Punjab Panchayat Elections: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर अपना बड़ा निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने पंजाब के करीब 250 गांवों की पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को राहत दी है।
बता दें पेश मामले में याची ने पूरे पंजाब के पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरे पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उन जगहों जहां से शिकायत मिली है केवल उन जगहों पर पंचायतों में आगे की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है।
ये भी पढ़ें: जल्द पूरा होगा पंजाब के हेरिटेज स्ट्रीट का रेनोवेशन वर्क, डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को दिया निर्देशसुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उठाए ये सवाल
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से कई सवाल किए। कोर्ट ने सरकार के वकील से पूछा कि वह बताएं कि पंचायत चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कैसे और किसने की? हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अराजकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा। एक घंटे में सरकार बताए कि क्या सरकार चुनाव की नोटिफिकेशन वापिस ले नए सिरे से बेहतर तरीके चुनाव करवाने को तैयार है या नहीं?