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पुणे पोर्श हादसे में बड़ा खुलासा, पहले बयान से पलटा था ड्राइवर, फिर पुलिस ने कार चलाने वाले की निकाली सच्चाई

Pune Road Accident : देश में इन दिनों पुणे हादसा मामला सुर्खियों में है। इस केस में एक और नया खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि पहले पोर्श के ड्राइवर ने अपना बयान बदल दिया था, लेकिन बाद में जांच में कार चलाने वाले के बारे में पता चला।

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Pune Porsche Crash Latest Update

Pune Porsche Crash : पुणे पोर्श हादसे मामले में हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अब मामले में नई बात सामने आई है कि पहले पोर्श का ड्राइवर अपने बयान से पलट गया था। नाबालिग आरोपी के पिता और दादा के प्रलोभन में उसने पुलिस को बताया था कि वह ही कार चला रहा था। हालांकि, बाद में यह पुष्टि हुई कि ड्राइवर नहीं, बल्कि नाबालिग आरोपी पोर्श कार चला रहा था।

पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि नाबालिग आरोपी के पारिवारिक ड्राइवर ने शुरुआत में पुलिस को बताया था कि हादसे के दौरान वह ही कार चला रहा था। उसने यह बयान प्रलोभन में दिया था। आरोपी के पिता और दादा इस मामले में ड्राइवर को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रलोभन के साथ धमकी भी दी थी।

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पुलिस जांच में सच्चाई आई सामने

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जब पुलिस ने पुणे सड़क हादसे की जांच की तो सच्चाई सामने आ गई। नशे में नाबालिग आरोपी ही कार चला रहा था। साथ ही आचरण सही नहीं होने की वजह से यरवदा पुलिस स्टेशन के दो अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह तक आरोपी के ब्लड टेस्ट और डीएनडी की रिपोर्ट आ जाएगी, जिससे सारा मामला साफ हो जाएगा।

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आरोपी का दादा भी गिरफ्तार

पुणे पुलिस ने नाबालिग के दादा को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्होंने ड्राइवर को बयान बदलने की धमकी दी थी। साथ ही उन्होंने अपने घर में चालक को बंधक भी बनाया था।

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ड्राइवर को लेकर नाबालिग के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम

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इस मामले में क्राइम ब्रांच यूनिट की टीम जांच के लिए ड्राइवर के साथ किशोर आरोपी के घर पहुंची। वहीं, पुणे पुलिस की साइबर सेल ने बताया कि इस मामले में रील क्रिएटर करने वाले व्यक्ति और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में वह व्यक्ति आरोपी की रिहाई के बारे में बात कर रहा था। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुणे पुलिस की साइबर सेल में आईपीसी की धारा 509, 294 बी और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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