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पुणे पोर्श कांड में पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई, नाबालिग आरोपी का दादा भी गिरफ्तार

Pune Road Accident : महाराष्ट्र के पुणे में एक लग्जरी कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी के दादा को गिरफ्तार कर लिया।

पुणे रोड हादसे मामले में आरोपी का दादा भी गिरफ्तार।
Pune Porsche Car Case : देश में इस वक्त पुणे पोर्श कांड सुर्खियों में है। इस मामले में पुणे की पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की। ड्राइवर को धमकाने के आरोप में नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले दिनों पुणे क्राइम ब्रांच ने उनसे पूछताछ भी की थी। नालाबिग आरोपी के दादा पर आरोप है कि पुणे हादसे के बाद उन्होंने पोर्श के ड्राइवर को धमकाया था। इसी आरोप में पुलिस ने दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे एक दिन पहले इस मामले में यरवदा पुलिस स्टेशन के दो अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। यह भी पढ़ें : पुणे हादसे में बड़ा खुलासा, पुलिस पूछताछ में ड्राइवर बोला- पिता के कहने पर बेटे को दी थी Porsche जानें पुलिस ने क्या लगाईं धाराएं पुलिस सूत्रों के अनुसार, हादसे के बाद सुरेंद्र अग्रवाल ने चालक को धमकी दी थी और उसे घर जाने नहीं दिया था। ड्राइवर ने खुद पुलिस से इस मामले की शिकायत की। इस पर पुलिस ने आरोपी के दादा के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। ड्राइवर की शिकायत पर सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 365, 366 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। न्यायिक हिरासत में भेजे गए पिता समेत सभी आरोपी आपको बता दें कि पुणे दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी 5 जून तक बाल सुधार गृह में रहेगा। पुलिस ने कस्टडी खत्म होने के बाद पिता समेत पांच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब नाबालिग के दादा को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह भी पढ़ें : 90 मिनट में 48 हजार रुपये की शराब पार्टी, Porsche वाले रईसजादे की खुली पोल कब हुआ था हादसा पुणे के कल्याणी नगर में 19 मई को पोर्श के नाबालिग चालक ने बाइक से जा रहे युवक-युवती को कुचल दिया था, जिससे दोनों की जान चली गई थी। हादसे से पहले नाबलिग ने दो पबों में शराब पार्टी की थी। इस मामले में पहले नाबालिग को निबंध लिखने और पुलिस के साथ काम करने की शर्त पर जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में अदालत ने जमानत रद्द कर उसे बाल गृह भेज दिया।


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