Pune Bus Misdeed Case Update: पुणे में सरकारी बस में महिला से रेप करने के आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 12 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने शुक्रवार शाम को आरोपी को पुणे कोर्ट में पेश किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की 14 दिन की कस्टडी की डिमांड की। वहीं, आरोपी के वकील ने कोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया। वकील ने कहा कि महिला के साथ आरोपी के सहमति से संबंध बने थे। उसने रेप नहीं किया था।
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सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पीड़िता खुद बस के अंदर जा रही है। सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी 6 मामलों में पहले से नामजद है। उसके खिलाफ 5 मामलों में महिलाएं शिकायतकर्ता हैं। तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसे 12 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि 75 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुणे बस रेप मामले के आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया था। स्वारगेट बस स्टेशन पर रेप की वारदात के बाद आरोपी अपने गांव शिरूर तालुका में छिपा था।
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उसने पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले अपने एक रिश्तेदार से बात की थी। आरोपी ने रिश्तेदार से कहा था कि गलती हो गई, मुझे पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण करना होगा। पुलिस को आरोपी की बदली हुई टीशर्ट मिल गई थी। इसके बाद पुलिस को यकीन हो गया था कि आरोपी अपने गांव में ही छिपा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी दत्तात्रेय गाडे अपने रिश्तेदार के घर गुरुवार रात साढ़े 10 बजे पानी पीने गया था।
खड़ी बस में की थी दरिंदगी
बता दें कि घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही एक 26 वर्षीय महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया था। आरोपी गाडे महिला को स्वारगेट बस डिपो में लेकर गया था। आरोपी ने यहां एक खड़ी शिवशाही बस में रेप किया था। आरोपी ने महिला को राज्य परिवहन निगम की बस में चढ़ने के लिए कहा था और बाद में उसका पीछा करते हुए खुद घुसकर दरिंदगी की थी। रेप के बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि वारदात के समय आरोपी ने नकाब पहना हुआ था, ताकि उसका चेहरा पहचान में न आ सके। मशक्कत के बाद उसकी पहचान की गई।