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Mumbai Serial Local Train Blast 2006: मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी 11 दोषी बरी, 5 को फांसी और 7 को हुई थी उम्रकैद

Mumbai Serial Local Train Blast: मुंबई में साल 2006 में 7 ट्रेन धमाके हुए थे। केस में दोषी करार दिए गए सभी 11 लोगों को आज मुंबई हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। आइए जानते हैं कि दोषी बरी क्यों किए गए और अब मामले में आगे क्या किया जा सकता है?

11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में धमाके हुए थे।
Mumbai Train Blast Case Update: साल 2006 के मुंबई सीरियल लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। मुंबई हाई कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। वहीं 5 आरोपियों को फांसी और 7 लोगों को उम्रकैद की सजा हुई थी। 19 साल बाद सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। वहीं यह फैसला देकर आज मुंबई हाई कोर्ट ने दोषियों की सजा के खिलाफ लंबित सभी 11 याचिकाओं का निपटारा कर दिया है।

क्यों किया गया दोषियों को बरी?

मुंबई हाई कोर्ट ने दोषियों को बरी करते हुए अपने फैसले में कहा कि मकोका कोर्ट में पेश किए गए सबूत कई मामलों में संदिग्ध और अधूरे थे। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपियों का इन धमाकों से सीधा संबंध था। इसलिए सभी 12 दोषियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। यह भी पढ़ें: Mumbai Serial Local Train Blasts 2006: 11 मिनट में हुए 7 धमाके, 500 मीटर में बिखरे थे शव, मुंबई सीरियल ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन

केस में अब आगे क्या होगा?

हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार के पास अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प खुला है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। 19 साल बाद आए इस फैसले ने एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्यशैली, सबूतों की विश्वसनीयता पर बहस को जन्म दिया है। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया, उनके लिए यह फैसला राहत नहीं, बल्कि एक बार फिर पीड़ा का कारण बन गया है।

क्या हुआ था 19 साल पहले?

बता दें कि 19 साल पहले 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाके हुए थे। धमाकों में 189 लोगों ने जान गंवाई थी। महाराष्ट्र ATS ने 13 लोगों को गिरफ्तार करके केस चलाया था। साल 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को मामले में दोषी ठहराया। 5 को फांसी की सजा सुनाई थी और 7 को उम्रकैद की सजा दी गई थी। वहीं 8 साल चली कार्रवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। बाकी बचे 11 दोषियों ने सजा के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई थी, जिसमें आज 21 जुलाई को फैसला हुआ। यह भी पढ़ें: Mumbai Serial Local Train Blasts 2006: 7 प्रेशर कुकरों में ब्लास्ट, 189 लोगों की मौत; 19 साल पहले हुई वारदात की यादें फिर हुईं ताजा

कहां-कहां और कैसे हुए थे धमाके?

बता दें कि 11 जुलाई को मुंबई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर 7 लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कोच में धमाके हुए थे। धमाके माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड पर बने रेलवे स्टेशन पर हुए थे। प्रेशर कुकर में 2-2.5 किलोग्राम RDX और 3.5-4 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट से बने बम रखकर धमाके किए गए थे। धमाकों में 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।


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