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MP में धारा 144 लागू, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

 MP Assembly Election 2023: कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने मतगणना स्थल पर शांति का माहौल बरकरार रखने के साथ ही नियमों का पालन करने का भी सख्त निर्देश दिया है।

Edited By : Swati Pandey | Updated: Dec 2, 2023 20:03
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 MP Assembly Election 2023: मध्यप्रदेश में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। भोपाल में कल सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। मतगणना की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भोपाल जिले में धारा 144 लगा दी गई है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने निर्देश दिया हैं कि बिना परमिशन के चुनाव परिणाम के बाद विजयी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 प्रभावशील रहेगी। 5 से अधिक लोग एक जगह खड़े नहीं होंगे। नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जीत के बाद जुलूस निकालने के लिए विजयी उम्मीद्वारों को अनुमति लेनी पड़ेगी। विजयी जुलूस पर भी निगरानी रखी जाएगी।

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धारा 144 होगी लागू

कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने मतगणनास्थल पर शांति का माहौल बरकरार रखने के साथ ही नियमों का पालन करने का भी सख्त निर्देश दिया है। मतगणना स्थल या रिजल्ट घोषित होने के बाद किसी भी प्रकार का विद्रोह न हो इसके लिए सख्त आदेश दिए है। जीत के बाद जुलूस पर निगरानी रखी जाएगी। मतगणना के दिन लागू धारा 144 रहेगी।  एक जगह 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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आपत्तिजनक हथियार पर रोक

कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आदेश जारी किया कि  किसी भी राजनैतिक दलों के विजयी अभ्यर्थियों और उनके समर्थक सार्वजनिक स्थान पर  धारदार या अन्य हथियार जैसे हॉकी, डण्डा, रॉड का इस्तेमाल या प्रदर्शन नही करेंगे। साथ ही  किसी भी प्रकार के उत्सव और समारोह में हवाई फायर पर रोक लगा दी गई है।  अनुमति के बिना सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली पर नहीं निकाली जाएगी। स्कूल मैदान ,भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर  राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही कलेक्टर ने बिना अनुमति के बैंड और डीजे का रैली में प्रयोग नहीं कर सकते है।

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Edited By

Swati Pandey

First published on: Dec 02, 2023 08:03 PM

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