MP Nursing Exam: ग्वालियर हाईकोर्ट की बैंच में ने सीबीआई (CBI) की रिपोर्ट के बाद नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। सीबीआई ने 271 कॉलेजों की रिपोर्ट में से 140 कॉलेजों की रिपोर्ट कोर्ट में समबिट की थी। जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया है।
रिपोर्ट से निकली अहम जानकारी
बता दें कि CBI रिपोर्ट में 140 में से 50 प्रतिशत कॉलेज डिफिशिएंसी के साथ संचालित पाए गए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने इन कॉलेजों को लेकर इंडियन नर्सिंग काउंसिल को निर्देश दिए हैं। जिसमें आईएनसी को अपने डाटा से सीबीआई का डाटा मेच करने की बात कही है। उसके बाद पूरी रिपोर्ट फिर से कोर्ट में पेश की जाएगी। क्योंकि कोर्ट को आईएनसी के डाटा में मैनिपुलेशन मिला है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है।
कोर्ट ने दिखाई सख्ती
हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने कहा कि ‘डाटा मैनिपुलेशन पाए जाने पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार अधिकारियों पर पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा मेडिकल यूनिवर्सिटी की हालात दिया तले अंधेरे जैसी बन गई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो कानून से भी ऊपर हैं, इनके कार्यकलापों का कोई अंत नजर नहीं आता। क्योंकि जो आज हुआ है वह सब आपका ही करा धरा है। आप लोग प्रदेश में अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी क्यों खोली गई, क्या मेडिकल कॉलेज ठीक से नहीं चल रहे हैं, या फिर केवल इन कॉलेजों को बदनाम करने के लिए यूनिवर्सिटी खोली गई है।’
कोर्ट ने सीबीआई को भी दिए निर्देश
मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को भी निर्देश दिए हैं। जिसमें सीबीआई ने अपनी आगामी रिपोर्ट में नर्सिंग कॉलेजों के प्रिंसिपल और टीचर्स की भर्ती की जानकारी भी देने की बात कही है। जिसमें यह जानकारी भी देनी होगी कि स्टॉफ को सैलरी किस तरह दी जा रही है। सैलरी का भुगतान नगद या बैंक में किया जा रहा है। कॉलेज किस बिल्डिंग में चल रहे हैं। इस संबंध में पूरी जानकारी दी जाए।
3 अगस्त को होगी सुनवाई
बता दें कि 27 फरवरी को हाईकोर्ट बैंच ने नर्सिंग परीक्षा पर रोक लगाई थी। जो आगे भी बरकरार रहेगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने सभी स्टैक होल्डर्स से सजेशन भी मांगा है। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि है कि सीबीआई जांच में जो कॉलेज सही तरीके से संचालित हो रहे हैं, उसमें एकेडमिक सत्र को फिर से कैसे शुरू किया जा सकता है। इस पर सभी अपनी राय रखें ताकि सत्रों का संचालन समय से हो सके। बता दें कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
ये भी देखें: Madhya Pradesh-Chhattisgarh में बारिश के बीच बढ़ा आई फ्लू का खतरा,बरपाया कहर
संबंधित खबरें
'बंधक बनाना गलत...', CJP प्रदर्शन में जा रहे युवाओं की हिरासत पर HC सख्त
6 hrs agoमध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को झटका, 14% रिजर्वेशन ही रहेगा लागू
21 hrs ago'5 बच्चे पैदा करें और हथियार रखें', BJP सांसद का हिंदुओं पर विवादित बयान
6 days agoसिर्फ सैलरी से तय नहीं होगी OBC क्रीमी लेयर, हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी
8 days agoगधे के नाम पर जारी हुआ नर्सिंग सर्टिफिकेट, NSUI ने सिस्टम पर उठाए सवाल
10 days agoउज्जैन मस्जिद मामले में कैसे भड़की हिंसा? 20 आरोपियों में 5 कंटेंट क्रिएटर
11 days agoउज्जैन की शाही मस्जिद पर हाईकोर्ट का फैसला, तोड़फोड़ पर रोक लगाने से इनकार
11 days agoउज्जैन में मस्जिद तोड़ने पर बवाल, भीड़ का पथराव; छोड़े गए आंसू गैस के गोले
12 days agoMP के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पैतृक घर पर आज चलेगा बुलडोजर
13 days agoMP के मंडला में गणेश पंडाल में हादसा, करंट लगने से 4 लोगों की मौत
14 days agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines