Online Gambling: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश में कानून बनाने की बात कही है। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा, इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कार्रवाई के नियम होंगे।
ऑनलाइन गैम्बलिंग बड़ी परेशानी
दरअसल, ऑनलाइन गैम्बलिंग एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। प्रदेश के कई जिलों से इसके मामले सामने आए हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग के जरिए लोग दांव लगाकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, यह सबकुछ इंटरनेट के माध्यम से होता है। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट आते ही इसके मामले ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में शिवराज सरकार ने अब इस पर कानून बनाने की बात कही है।
सीएम शिवराज ने दिए निर्देश
सीएम शिवराज ने कहा कि 'ऑनलाइन गैंबलिंग बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश में वर्तमान जुआ अधिनियम 1876 का है, इसमें ऑनलाइन गैंबलिंग के विरूद्ध कोई प्रावधान नहीं है। हमने फैसला किया है कि वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा। नए अधिनियम में ऑनलाइन गैंबलिंग के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, ताकि ऐसे अपराधियों को भी हम दंडित कर सकें।'
वहीं चिटफंड कंपनियों को लेकर भी सीएम शिवराज ने सख्ती के निर्देश दिए हैं, सीएम ने कहा कि 'मध्यप्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। चिटफंड कंपनियों पर प्रभावी कार्रवाई और इन्वेस्टर को पैसे वापस लौटाने की कार्रवाई की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी की अध्यक्षता में विशेष सेल का गठन किया जा रहा है, ताकि इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो और जिन्होंने पैसा लगाया है उनका पैसा वापस दिलाया जा सके।'
बताया जा रहा है कि कानून में ऑनलाइन गेम के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान शामिल किए जाएंगे, जिससे अपराधियों को पकड़ा जा सके। इसके लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी की अध्यक्षता में एक विशेष सेल का गठन किया जा रहा है, ताकि खेलों पर पैसा लगवाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो।'