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MP में 11 लाख 19 हजार किसानों ब्याज माफ करेगी शिवराज सरकार, इस दिन जारी होगी डिफॉल्टरों की लिस्ट

MP News: शिवराज सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के डिफॉल्टर किसानों का ब्याज भरने का फैसला सरकार ने किया है। जिसके तहत 11 लाख 19 हजार किसानों का 2 लाख रुपए तक के कर्ज का बकाया सरकार भरेगी। यानि सरकार कुल 2123 करोड़ रुपए का ब्याज […]

CM Shivraj Singh Chouhan (1)
MP News: शिवराज सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के डिफॉल्टर किसानों का ब्याज भरने का फैसला सरकार ने किया है। जिसके तहत 11 लाख 19 हजार किसानों का 2 लाख रुपए तक के कर्ज का बकाया सरकार भरेगी। यानि सरकार कुल 2123 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करेगी। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि कौन सा किसान इसमें पात्र होगा और कौन सा नहीं।

कितने तक होगा ब्याज माफ

शिवराज सरकार ने चुनावी साल में ब्याज-माफी का ऐलान किया है। 12 मई को डिफाल्ट किसानों की सूची जारी होगी, जहां कल से सोसाइटियों में सूची लगनी शुरू हो जाएगी। इस योजना का लाभ उन्ही किसानों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2018 की स्थिति में कर्ज चुकता नहीं किया था। इस तरह के किसान 4 लाख 40 हजार है। जो समय पर कर्ज न चुकाने के कारण जिनपर ब्याज का भार बढ़ गया है, उनका ब्याज सरकार भरेगी। ब्याज की बकाया माफी के लिए पात्र किसान 31 मार्च 2023 तक के होंगे, लेकिन वे योजना का लाभ लेने के लिए 30 नवंबर 2023 तक आवेदन जमा कर सकेंगे।

ये किसान होंगे पात्र

मूलधन और ब्याज को मिलाकर जिन किसानों की राशि दो लाख रुपए तक हैं, ऐसे किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। अल्पावधि फसल ऋण जो की 12 महीने में कर्ज लौटने वाले होंगे, दूसरा फसल खराब होने पर मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार अल्पावधि और मध्यावधि ऋण माफ किए जाएंगे।

ऐसी रहेगी ब्याज माफी के लिए प्रक्रिया

12 मई को सोसाइटियों पर किसानों की सूची लग जाएगी। फिर 12 मई से 15 मई तक चार दिन किसानों से ब्याजमाफी योजना के फार्म भरवाए जाएंगे। 16 से 18 मई तक किसान आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। जबकि 23 मई को वित्त विभाग से सहकारिता विभाग को 2250 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी फिर 26 से 27 मई को किसानों को डिफाल्टर मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

ये नहीं रहेंगे ब्याजमाफी के लिए पात्र

खास बात यह है कि इसमें कुछ किसान पात्र भी नहीं रहेंगे। जिसमें विधायक, सांसद, चुने हुए जनप्रतिनिधि, निगम, मंड़ल, बोर्ड के पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स अदा करने वाले किसानों को ब्याजमाफी योजना का फायदा नहीं मिलेगा।


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