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MP: लंपी वायरस से बचाव के लिए विशेष एडवाइजरी जारी, मवेशियों के परिवहन पर लगा प्रतिबंध

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शहडोल: मध्यप्रदेश के कुछ जिलों के पशुओं में पॉक्स वायरस द्वारा फैलने वाली संक्रामक लंपी बीमारी का कहर है। ऐसे में इससे बचाव के लिए शहड़ोल जिले की कलेक्टर वन्दना वैद्य ने एडवाजरी जारी कर दी है। उन्होंने जिले में पशुओं के सुरक्षा एवं बचाव के सभी उपाय अपनाने के निर्देश जारी किया है।

इसके साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत संपूर्ण शहडोल जिले की सीमाओं के बाहर से जिले में गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं के किसी भी प्रकार के माध्यम से परिवहन को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है।

शहड़ोल जिले में पशुओं में लम्पी स्किन डिसीज पॉक्स वायरस का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। कलेक्टर वन्दना वैद्य ने इस बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए सुरक्षा एवं उपाय के साथ-साथ जागरूकता की भी आवश्यकता है इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। कलेक्टर ने कहा है कि लम्पी बीमारी के शुरूआती लक्षण दिखने पर पशु औषधालय को जानकारी दें तथा पशु चिकित्सक को दिखाएं।

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उन्होंने लम्पी स्किन बीमारी से पशुओं की सुरक्षा एवं बचाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखे, संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं के झुंड में शामिल नहीं करना चाहिए, संक्रमित क्षेत्र में बीमारी फैलने वाली वेक्टर (मक्खी, मच्छर आदि) से रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए, संक्रमित क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में पशुओं के आवागमन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

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