Lucknow: स्कूल यूनिफॉर्म में बंक मारा तो लगेगी क्लास, जानें अब क्या है नया आदेश
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लखनऊः उत्तर प्रदेश में अब स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे पार्क, मॉल या रेस्त्रां में दिखे तो उनकी क्लास लग सकती है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। पत्र में सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले में स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों को सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश न देने को कहा गया है।
बाल आयोग की सदस्य ने लिखा पत्र
उत्तर प्रदेश की राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की सदस्य शुचिता चौधरी की ओर से पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कई बार देखा जा रहा है कि स्कूल के छात्र और छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में पार्क, मॉल और रेस्त्रां समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर घूमते हुए दिखते हैं।
अप्रिय घटनाएं होने की आशंका
ऐसे में उनके साथ कई बार अप्रिय घटनाएं होने की आशंका लगी रहती है। उन्होंने पत्र में लिखा कि आप सभी (जिलाधिकारियों) से अपेक्षा की जाती है कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित करना सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि इस मामले में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए एक सप्ताह में आयोग को अवगत कराएं।
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