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दिल्ली कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने सभी बेनामी अधिनियम के आरोपों से किया मुक्त

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मंत्री पर लगे बेनामी संपत्ति के सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया है। हाई कोर्ट के के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेनामी अधिनियम के तहत सभी […]

Satyendra Kumar Jain
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मंत्री पर लगे बेनामी संपत्ति के सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया है। हाई कोर्ट के के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेनामी अधिनियम के तहत सभी कार्रवाई बंद करने का आदेश दिया। अभी पढ़ें - Sena Vs Sena Row: उद्धव ठाकरे गुट को मिला 'मशाल' चुनाव चिन्ह, पार्टी को नया नाम भी मिला इससे पहले इस मामले में कोर्ट ने कहा कि संशोधित बेनामी कानून के तहत अधिकारियों द्वारा सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई कार्रवाई, जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अदालत ने सत्येंद्र जैन और अन्य लोगों के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था। अभी पढ़ें - विवादित बयान पर दिल्ली पुलिस ने आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम को तलब किया वहीं, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सत्येंद्र जैन के ख़िलाफ़ कोर्ट ने मामला ख़ारिज किया। इन्होंने एक ईमानदार आदमी को ज़बरदस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। ये लोग अगर अपना समय फ़र्ज़ी केस करने की बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगायें तो कितना अच्छा हो। बता दें कि उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने 2017 में सत्येंद्र जैन पर बेनामी कंपनियों के तहत जमीन खरीदने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 2017 के तहत कार्रवाई शुरू की थी। सत्येंद्र जैन ने उसी वर्ष एक याचिका दायर करते हुए कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा था कि कथित लेनदेन 2011 से मार्च 2016 के बीच हुआ था और इसलिए नवंबर 2016 में लागू हुआ संशोधन लागू नहीं होगा। अभी पढ़ें - प्रदेश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें


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