Arvind Kejriwal News: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 'यमुना नदी में जहर' वाले उनके बयान पर हरियाणा के सोनीपत की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा गोयल की अदालत ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 17 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना पक्ष रखें। अगर वे कोर्ट में पेश नहीं हुए तो माना जाएगा कि अब उनको कुछ नहीं कहना है।
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कोर्ट में आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार की जाएगी। बता दें कि उनके खिलाफ सोनीपत के राय जल सेवा प्रभाग के एक कार्यकारी अभियंता ने शिकायत दी थी। केजरीवाल को लेकर हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल का बयान भी सामने आया था। गोयल ने कहा था कि प्रदेश सरकार उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज करवाएगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे।
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केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा के बीजेपी वाले यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेज रहे हैं। अगर यह पानी पी लिया तो कई लोग मारे जाएंगे। पानी में घुले इस जहर को साफ नहीं किया जा सकता है। क्या इससे कोई घिनौना काम हो सकता है? इसी बयान पर हरियाणा सरकार ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। सरकार ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग को भी शिकायत दी है।
सैनी ने साधा था केजरीवाल पर निशाना
इस बयान को लेकर केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी निशाना साधा था। सैनी ने कहा था कि केजरीवाल सस्ती लोकप्रियता और राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे जिस धरती पर पैदा हुए, उसी का अपमान कर रहे हैं। हरियाणा के लोग यमुना नदी को पवित्र मानते हैं। जहर मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली की सीएम आतिशी के चैलेंज के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दाहिसरा गांव के पास यमुना नदी के घाट का दौरा किया। इस दौरान सैनी ने यमुना का पानी पिया था। पूजा-अर्चना कर जल का आचमन किया था। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद सैनी पर पलटवार किया था।