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27 लोगों के जिंदा जलने का जिम्मेदार जेल से रिहा! राजकोट के TRP गेमज़ोन अग्निकांड में आया अपडेट

Rajkot TRP Gamezone fire case latest update: गुजरात में राजकोट के चर्चित गेमज़ोन अग्निकांड का आरोपी TPO मनसुख सगाठिया जेल से रिहा होने वाला है. 16 महीने बाद राजकोट सत्र अदालत ने मनसुख सगाठिया की “खोटी मिनट्स बुक तैयार करने” के मामले में जमानत मंजूर की है.

Rajkot TRP Gamezone fire case latest update: राजकोट के चर्चित TRP गेमज़ोन अग्निकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. इस भीषण हादसे में 25 मई 2024 को छोटे बच्चों समेत 27 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी. अब इस केस में गिरफ्तार तत्कालीन टाउन प्लानिंग ऑफिसर (TPO) मनसुख सगाठिया को 16 महीने बाद राहत मिली है. राजकोट सत्र अदालत ने मनसुख सगाठिया को “खोटी मिनट्स बुक तैयार करने” के मामले में जमानत मंजूर की है. इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें अप्रमाणित (बेनामी) संपत्ति के मामले में भी जमानत दे दी थी. इन दोनों केसों में राहत मिलने के बाद मनसुख सगाठिया अब राजकोट सेंट्रल जेल से बाहर आ चुके हैं और 16 महीने बाद अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे.

मामला क्या है?

25 मई 2024 को राजकोट के नाना मावा रोड स्थित TRP गेमज़ोन में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई थी. यह हादसा पूरे गुजरात को झकझोर देने वाला था. जांच में सामने आया कि गेमज़ोन बिना पर्याप्त अनुमति और सुरक्षा इंतजामों के चल रहा था. घटना के बाद पुलिस ने कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें मनसुख सगाठिया भी शामिल थे. सगाठिया पर आरोप था कि उन्होंने नगर नियोजन (Town Planning) विभाग में अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर अवैध निर्माण को अनदेखा किया.

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तीन केस, दो में मिली जमानत

मनसुख सगाठिया पर तीन मामले दर्ज किए गए थे

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  • खोटी मिनट्स बुक तैयार करने का केस — राजकोट सत्र अदालत से जमानत.
  • अप्रमाणित (बेनामी) संपत्ति का केस — गुजरात हाईकोर्ट से जमानत.
  • बेनामी संपत्ति से जुड़ा एक और मामला — जिसकी सुनवाई फिलहाल जारी है.

तीसरे केस में अभी राहत बाकी

सगाठिया के खिलाफ बेनामी संपत्ति के तीसरे मामले में ED (प्रवर्तन निदेशालय) की जांच जारी है. सूत्रों के मुताबिक, अगर ED इस केस में जमानत का विरोध नहीं करती, तो उन्हें इस केस में भी राहत मिल सकती है.

दिवाली से पहले मिली राहत

लंबे समय से जेल में बंद TPO मनसुख सगाठिया के लिए यह दिवाली खास होगी, क्योंकि अब वे अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकेंगे. हालांकि, मामले की कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और आगे की सुनवाई अहम रहेगी.


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