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Modi Surname Remark Case: राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट 2 मई को सुनाएगा फैसला

Modi Surname Remark Case: हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक की कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने करीब दो घंटे तक अपनी दलील रखी। वहीं, शिकायकर्ता पूर्णेश मोदी के वकीलों ने कुछ दस्तावेज देने के लिए समय मांग की। इस पर जस्टिस हेमंत ने कहा कि […]

Modi Surname Remark Case: हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक की कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने करीब दो घंटे तक अपनी दलील रखी। वहीं, शिकायकर्ता पूर्णेश मोदी के वकीलों ने कुछ दस्तावेज देने के लिए समय मांग की। इस पर जस्टिस हेमंत ने कहा कि दो मई को केस खत्म करेंगे। उन्होंने पूर्णेश मोदी के वकीलों को सोमवार की शाम तक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट उसी दिन फैसला भी सुना सकती है। बता दें कि सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। और पढ़िए – Karnataka Election 2023: मैसूर में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, बोले- कांग्रेस-जेडीएस अस्थिरता के प्रतीक

फैसले के बाद गई थी राहुल गांधी की सांसदी

फैसले के बाद 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी के साथ सूरत की एक सत्र अदालत में आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 20 अप्रैल को सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। और पढ़िए – Mann Ki Baat 100th Episode: पीएम मोदी ने प्रेरणादायक कहानियों के साथ की विकास की बात, बोले- मन की बात मेरे लिए पूजा है बता दें कि भाजपा गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि 'सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?' और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें 


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