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गुजरात CM भूपेन्द्र पटेल का प्रभाव कानून को लेकर अहम फैसला, जानें पूरी डिटेल

Gujarat CM Bhupendra Patel: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने जनहित दृष्टिकोण के तहत प्रभाव कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

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Gujarat CM Bhupendra Patel: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने प्रदेश में प्रभाव कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सीएम भूपेन्द्र पटेल ने यह फैसला जनहित दृष्टिकोण के तहत लिया है। इस फैसले के तहत प्रभाव कानून को और ज्यादा जनोन्मुखी बनाया जाएगा। इसमे गुजरात अनधिकृत विकास नियमितीकरण अधिनियम 2022 में संशोधन किया जाएगा, ताकि अधिनियम को लोगों की व्यापक प्रतिक्रिया मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके।

कब लागू होगा फैसला

इस फैसले के अनुसार के अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-आवासीय अनधिकृत निर्माण का इस्तेमाल करने वाले लोगों की 4.5 FSI होगी। इससे अब तक हुए अनाधिकृत (Unauthorized) निर्माणों को नियमित किया जा सकेगा। इसके साथ ही इम्पैक्ट फीस से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले जल्द ही नियमानुसार प्रक्रिया को अपनाते हुए लागू किए जाएंगे। बता दें कि फरवरी महीने में प्रभाव शुल्क की अवधि 4 महीने से बढ़ाई गई है। इसके बाद जून-2024 में भी राज्य सरकार ने प्रभाव शुल्क की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था।

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यह भी पढ़ें: गुजरात की भूपेन्द्र पटेल सरकार की किसानों को बड़ी सौगात, कृषि राहत पैकेज का किया ऐलान

कौन से अनाधिकृत निर्माण हो सकेंगे नियमित

नए फैसले के अनुसार गुजरात के किसी भी शहर में नियमों के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति निर्माण करता है तो उस व्यक्ति को प्रभाव शुल्क का भुगतान करना होगा, इससे निर्माण कार्य नियमित रूप से कराया जा सकता है। इस योजना के तहत संपत्ति मालिक को एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होगा और एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि निर्माण नियमित है। ऐसा तभी हो सकता है जब अवैध निर्माण को गिराने से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हो।

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