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गुजरात: इस्कॉन मंदिर के पुजारियों के कब्जे में बेटी, पिता ने हाईकोर्ट में छुड़वाने की लगाई गुहार

Gujarat Crime News: अहमदाबाद में रहने वाले एक पूर्व सैनिक ने इस्कॉन मंदिर के पुजारियों पर बेटी को कब्जे में रखने का आरोप लगाया है।

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Gujarat Crime News(भूपेंद्रसिंह ठाकुर): गुजरात हाईकोर्ट में एक पूर्व सैनिक ने याचिका दाखिल कर अपनी बेटी की कस्टडी को लेकर मांग की है। इस रिटायर सैनिक पिता का आरोप है कि उसकी बेटी को बहला फुसला कर उससे दूर कर दिया गया है। पिता ने कोर्ट में कहा है कि मेरी बेटी सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर स्थित इस्कॉन मंदिर के पुजारियों के कब्जे में है। पुजारियों ने उसका कथित तौर पर ब्रेनवॉश किया है। यहां तक की उसे रोज ड्रग्स दिया जाता है। पूर्व सैनिक की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस को नोटिस जारी करके लड़की को हाजिर करने को कहा है। ​ लड़की के पिता द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि धार्मिक स्वभाव के होने के चलते मेरी बेटी नियमित रूप से दर्शन और पूजा-भक्ति के लिए एसजी हाईवे पर प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर जाती थी। उसी दौरान वह इस्कॉन मंदिर के पुजारियों के संपर्क में आई और इसी मेलजोल में इस्कॉन मंदिर के पुजारियों ने पूरी तरह से ब्रेनवॉश कर उसे प्रभावित किया।

पिता ने लगाए आरोप

पिता का ​​​आरोप है कि इस्कॉन मंदिर के पुजारी सुंदर मामा चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी उनके ही एक शिष्य से कर दी जाए, लेकिन याचिकाकर्ता अपनी बेटी की शादी अपनी ही समझ में करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शिष्य से शादी के लिए मना कर दिया, उसके बाद उन्हें धमकियां मिली और फिर उनकी बेटी को मथुरा से एक शिष्य के साथ भगा दिया गया। पिता का यह भी आरोप है कि उनकी बेटी मंदिर के झांसे में आकर घर से 23 किलो सोना और नगदी लेकर भाग गई है। पिता का यह भी आरोप है कि पुजारी कहते थे कि वह कृष्ण रूप हैं और 600 लड़कियां गोपियां हैं। याचिका कर्ता पिता ने कहा कि पूर्व सैनिक ने याचिका में कहा है कि ​​​​​सुंदर मामा सहित पुजारी मंदिर में आने वाले भक्तों का इस हद तक ब्रेनवॉश करते हैं कि गुरु माता-पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और मंदिर में रहने वाली 600 लड़कियां गोपियां हैं और उन्हें यह मानने के लिए मजबूर किया जाता है कि वे कृष्ण रूप हैं। इस्कॉन मंदिर में लड़कियों का ब्रेनवॉश किया जा रहा है और धर्म के नाम पर अत्याचार उन पर किया जा रहा है। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी मंदिर के पुजारी अवैध हिरासत और कारावास में है। बेटी को नियमित रूप से ड्रग्स और मारिजुआना दिया जा रहा है। पिता का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने और गुहार लगाने के बावजूद पुलिस उनकी बेटी को ढूंढने के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया। ​ पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस ​ इस मामले पर हाईकोर्ट की जस्टिस संगीता और जस्टिस संजीव ठाकर की पीठ ने राज्य सरकार, शहर के पुलिस कमिश्नर, मेघानीनगर पुलिस स्टेशन के पीआई को नोटिस जारी कर कहा है कि लड़की को हाईकोर्ट में जल्द पेश करें। इसके अलावा हाईकोर्ट ने इस्कॉन मंदिर के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई 9 जनवरी को तय की है। ​​ ये भी पढ़ें-  गुजरात सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 2025 के इस महीने से खेतों को दिन में भी मिलेगी बिजली


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