TrendingMaharashtra Assembly Election 2024Jharkhand Assembly Election 2024IND vs BANkarwa chauth

---विज्ञापन---

Maharashtra: शिवसेना सिंबल पर रार बरकरार, चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट से मांगा जवाब

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की ओर से शिवसेना के सिंबल पर दावा करने के बाद भारत के चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को शनिवार दोपहर तक जवाब देने के लिए कहा है। बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट ने पार्टी के धनुष और तीर चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया था। […]

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की ओर से शिवसेना के सिंबल पर दावा करने के बाद भारत के चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को शनिवार दोपहर तक जवाब देने के लिए कहा है। बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट ने पार्टी के धनुष और तीर चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया था। एक पत्र में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे से 8 अक्टूबर को दोपहर 2.00 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ टिप्पणी प्रस्तुत करने को कहा है। उद्धव गुट को चुनाव आयोग का निर्देश शिंदे खेमे की ओर से एक ज्ञापन सौंपने के बाद आया है जिसमें अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में आगामी उपचुनाव के मद्देनजर शिवसेना के चुनाव चिन्ह के आवंटन की मांग की गई है। अभी पढ़ें - 'राम-कृष्ण को नहीं मानूंगा', बौद्ध महासभा में AAP के मंत्री ने दिलाई शपथ, भाजपा ने बर्खास्त करने की मांग की अभी पढ़ें - एक्शन मोड में आई BJP, गिरिराज से लेकर स्मृति ईरानी समेत दर्जनभर केंद्रीय मंत्री गुजरात पहुंचे पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर उद्धव खेमे से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो चुनाव आयोग मामले में उचित कार्रवाई करेगा। बता दें कि 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह तय करने के लिए हरी झंडी दी थी कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना किसकी है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने एक याचिका दायर कर चुनाव आयोग को असली शिवसेना और पार्टी के चुनाव चिह्न पर शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के दावे पर निर्णय लेने से रोकने की मांग की थी। इस साल जून में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों ने महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया था। शिंदे ने 39 अन्य विधायकों के साथ मिलकर भाजपा के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई है। नई सरकार बनने के बाद उद्धव गुट ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि शिंदे गुट के विधायक किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय करके ही संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से खुद को बचा सकते हैं। अभी पढ़ें - प्रदेश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़े


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.