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Right to Health Bill: जयपुर में सड़क उतरे डॉक्टर्स, राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदर्शन

Right to Health Bill: जयपुर में डॉक्टर्स सड़कों पर हैं। राइट टू हेल्थ बिल (RTH) के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर से पैदल मार्च निकाल रहे हैं। समिति के डॉ. एसएम बजिया के अनुसार बिल के विरोध में डॉक्टर्स एकत्र हो […]

Right to Health Bill: जयपुर में डॉक्टर्स सड़कों पर हैं। राइट टू हेल्थ बिल (RTH) के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर से पैदल मार्च निकाल रहे हैं। समिति के डॉ. एसएम बजिया के अनुसार बिल के विरोध में डॉक्टर्स एकत्र हो रहे हैं। डॉ. बजिया ने कहा कि आज निजी अस्पताल के डॉक्टर को प्रदेश में खलनायक बना रखा है, जबकि प्रदेश की चिरंजीवी योजना की सफलता निजी अस्पतालों के योगदान के बिना संभव नहीं थी। इस बिल के विरोध और डॉक्टरों के समर्थन में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने देशव्यापी बंद का आह्वान किया है, जिसमें मेडिकल सर्विस बंद करने की बात कही है।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ मार्च

पैदल मार्च 11 बजे के करीब एसएमएस मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ। जो गोखले हॉस्टल मार्ग, सूचना केंद्र टोंक रोड, महारानी कॉलेज तिराहा, अशोक मार्ग, राजपूत सभा भवन, पांच बत्ती, एमआई रोड, अजमेरी गेट, न्यू गेट, अल्बर्ट हॉल, होते हुए वापस मेडिकल कॉलेज के सामने पहुंचेगा। जयपुर समेत प्रदेश के दूसरे शहरों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े हॉस्पिटलों में आज भी रेजिडेंट्स हड़ताल पर है।

विधानसभा में बिल हुआ पास

राजस्थान बीजेपी के विरोध के बाद भी राइट टू हेल्थ बिल 21 मार्च को विधानसभा से पास हो गया। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां ये बिल पास हुआ। इस बिल में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की गारंटी है। इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री इलाज करना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में फ्री इलाज के लिए अलग से फंड बनेगा।

इलाज से मना नहीं कर सकेंगे हॉस्पिटल

अगर हॉस्पिटल स्तर पर लापरवाही होती है तो जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेगा। इसमें सुनवाई होगी। दोषी पाए जाने पर 10 से 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। राइट टू हेल्थ बिल में हर किसी को इलाज देने का प्रावधान हैं। उल्लंघन करने और इलाज से मना करने पर 10 से 25 हजार तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना 10 हजार और इसके बाद 25 हजार तक होगा।


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