Supreme Court Verdict On Stray Dogs: दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से स्ट्रीट डॉग्स का मुद्दा गर्माया हुआ है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कुत्तों को नसबंदी की जाए और उसके बाद ही उनको छोड़ा जाए।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि ‘आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमने इस मामले पूरे देश को ध्यान में रखा है। फैसले के बाद से केवल कुत्तों को कुछ ही निर्धारित जगहों पर खाना दिया जा सकेगा।
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अगर कोई दूसरी जगह पर खाना दिया जाता है, तो उसमें जिर्मान लगाया जाएगा। जिन कुत्तों को पहले पकड़ा जा चुका है उनको छोड़ने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि जो हिंसक आवारा कुत्ते हैं उनक शेल्टर में ही रखा जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि पशु प्रेमी कुत्तों को गोद भी ले सकते हैं।
कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें
1- सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा। वहीं, उन कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, जिन्हें रेबीज है या जो आक्रामक हैं।
2- अगर कुत्तों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो उसकी शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इस पर अपनी समस्या बताने पर समाधान किया जाएगा।
3- कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी साफ किया कि पहले जो लोग सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फैसले में कहा गया कि अब से कुछ जगह पर कुत्तों को खाना खिलाया जा सकेगा। इसके लिए कुछ जगह बनाई जाएंगी।
4- कोर्ट ने कुत्तों के मामले में ये फैसला पूरे देश को ध्यान में रखते हुए लिया है। इसके लिए कोर्ट सभी राज्यों को नोटिस भी भेज चुका है। बदले हुए नियमों का सभी को पालन करना होगा।
5- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी जो भी बातें कहीं हैं, उनको सभी को मानना जरूरी है। अगर कोई कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालता है, तो उन पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। नियम न मानने वाले लोगों पर 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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