नई दिल्ली: उत्तर रेलवे प्रशासन ने दिल्ली की दो मस्जिदों बंगाली मार्केट मस्जिद और बाबर शाह तकिया मस्जिद को नोटिस जारी किया है। मस्जिद प्रबंधन को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। रेलवे ने कहा कि उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। नोटिस का अनुपालन नहीं करने पर रेल प्रशासन द्वारा अतिक्रमित भूमि को वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी।
रेलवे प्रशासन ने अपील की है कि उनकी संपत्ति पर बने किसी भी अनधिकृत भवन, मंदिर, मस्जिद या धर्मस्थल को स्वेच्छा से हटा लें। नोटिस में आगे कहा गया कि अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार पक्षों को प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रेलवे किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। बाबर शाह तकिया मस्जिद के सचिव अब्दुल गफ्फार ने दावा किया कि मस्जिद लगभग 400 साल पुरानी है।
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रेलवे ने मलेरिया विभाग के कार्यालय को अवैध बताया
उत्तर रेलवे ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के निकटवर्ती मलेरिया कार्यालय को भी नोटिस दिया गया है। जिसमें परिसर को खाली करने की मांग की गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि तमाम धार्मिक स्थल उनकी भूमि पर बिना अनुमति के बना लिए गए हैं।
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