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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान का फोन बंद, दिल्ली पुलिस ने 11 संगीन धाराओं में दर्ज किया केस

Delhi Crime News: ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप हैं। पुलिस ने 11 संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है।

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Delhi Crime: ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली पुलिस लगातार रेड कर रही है। विधायक फरार बताए जा रहे हैं, उनका फोन भी बंद आ रहा है। नवनिर्वाचित विधायक और उनके समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप हैं। जामिया नगर में पुलिस हत्या के प्रयास के एक आरोपी को अरेस्ट करने गई थी। आरोप है कि विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस के साथ धक्कामुक्की करते हुए आरोपी को भगाने में मदद की।

सूचना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची थी। विधायक, उनके समर्थकों और फरार आरोपी के ठिकानों पर रेड की गई, लेकिन कोई नहीं मिला। क्राइम ब्रांच की शिकायत पर जामिया नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ हमला करने, सरकारी काम में बाधा डालने समेत 11 संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

पहले भी विवादों में रहे हैं विधायक

पुलिस के अनुसार 2018 में हत्या प्रयास का मामला जामिया नगर थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में सोमवार दोपहर को एक टीम भगोड़ा घोषित अपराधी को पकड़ने गई थी। पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया था। इस दौरान विधायक अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए थे। उन्होंने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया था। हंगामा करते हुए क्राइम ब्रांच के साथ धक्कामुक्की कर आरोपी को फरार करवा दिया।

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इसके बाद मौके पर शाहीन बाग और आसपास के थानों की पुलिस पहुंची थी, लेकिन तब तक सभी आरोपी जा चुके थे। अमानतुल्लाह इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। 24 जनवरी को उनके बेटे अनस को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका था। अनस ने पुलिस के सामने अपने पिता के विधायक होने का रौब दिखाया था। अनस पर पिछले साल मई में दोस्तों के साथ मिलकर नोएडा के सेक्टर-95 स्थित पेट्रोल पंप के सेल्समैन को पीटने के आरोप लगे थे। विधायक भी मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी।

दिल्ली पुलिस ने ये धाराएं लगाईं

  • धारा 221: सरकारी कार्रवाई में बाधा डालना
  • धारा 121(1): सरकारी कर्मचारी पर हमला कर चोट पहुंचाना
  • धारा-191(2): गैरकानूनी तौर पर भीड़ इकट्ठा करना
  • धारा 190: गैरकानूनी सभा का आयोजन करना
  • धारा 132: सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी में बाधा डालने के लिए बल प्रयोग करना
  • धारा 351: धमकी देना
  • धारा 263: नामजद आरोपी को पकड़ने में बाधा डालना
  • धारा 111: संगठित अपराध की कोशिश

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